चोरी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार आरोपी से 1 लाख 5 हजार का सामान जप्त


अनूपपुर/कोतमा

पुलिस ने बंद घरों दुकानों का ताला तोड़कर सामान चुराने सहित नगदी चुराने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए फरार आरोपी राजीक उर्फ राज बैरागी 25 वर्ष को कोतमा पुलिस ने मनेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया है। 29 सितंबर को फरियादी रोहित कुमार जैन के घर का ताला तोड़कर उनके घर से कपड़े नगदी रुपए सोने चांदी के जेवरात टीवी इलेक्ट्रॉनिक कांटा मशीन चुरा कर ले गए थे। जिस पर मामला दर्ज कराया गया था जिस पर कोतमा पुलिस द्वारा धारा 457,380 ता ही का मामला पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था वही राजीव उर्फ राजा बैरागी फरार होने में सफल हो गया था। जिसकी पता तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ की गई तो नगर में की गई दो अन्य चोरियों का भी खुलासा आरोपी के द्वारा किया गया है। आरोपी के निशानदेही पर चोरी किए गए मशरूम का सहित नगदी बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश ने नगर में हुए अन्य दो चोरियों का भी खुलासा करते हुए एक लाख पाच हजार रुपए का मशरूका जप्त किया गया है। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के गिरफ्तार होने से शहर में हो रही चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सकेगा।यह शातिर गैंग घरों दुकानों की बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस द्वारा बताया गया कि रोहित कुमार जैन पिता राकेश कुमार जैन निवासी वार्ड नंबर 7 कोतमा द्वारा 29 सितंबर 2021 को घर में चोरी होने की रिपोर्ट पुति दर्ज कराई गई थी जिस पर पुलिस द्वारा तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था। वहीं एक अन्य आरोपी फरार था जिसको कोतमा पुलिस द्वारा लगातार पता तलाश करने प्रयास किया जा रहा था। 30 अक्टूबर शनिवार को मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी राजीक उर्फ राज बैरागी पिता गोरख दास बैरागी 25 वर्ष निवासी इसलामगंज को मनेंद्रगढ़ से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी के द्वारा पूछताछ में रोहित जैन के घर से चोरी गया मशरूका दो सोने के लाकेट,1 जोड़ी सोने के टॉप्स, तीन जोड़ी चांदी की पायल, एक नग चांदी का छल्ला, 4 नग चांदी के सिक्के,एक सोने की चूड़ी एक एलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कांटा मशीन व कपड़े चुनरी, कंबल सहित सामान कीमती एक लाख रुपए का चोरी गए सामानों को जप्त किया गया। वही पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा फरियादी अक्षय जैन पिता अनिल कुमार जैन निवासी वार्ड नंबर 1 दफाई टोला की कंप्यूटर स्टेशनरी की दुकान से हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुएआरोपी के कब्जे से एक जिओ वाईफाई, एवं नगदी 3 हजार रुपए नगदी चोरी की गई थी जिसे आरोपी से सप्त करते हुए आरोपी के कब्जे से एक लाख पाच हजार का कुल मशरूका आरोपी के कब्जे से जप्त कर पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

पुलिस का अवैध नशीली कोरेक्स मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

*40 हजार 7 सौ रुपये की 370 शीशी WINCIREX कफ सिरप सिरप जप्त*


 अनूपपुर

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री अखिल पटेल के द्वारा पुलिस अधीक्षक के रुप में अनूपपुर जिले का पदभार ग्रहण करने के बाद से अवैध कारोबारियों एवं अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है। 

अभियान के दौरान दिनांक 29.10.2021 को पुलिस अधीक्षक श्री अखिल पटेल को सूचना मिली की रविषंकर पाण्डे निवासी वार्ड नं0 11 अनूपपुर के घर मंे कोरेक्स कफ सिरप बड़ी मात्रा में बिक्री के लिए रखी हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को जॉच हेतु निर्देषित किया गया।

इसी अनुक्रम में दिनांक 29.10.21 के 19ः30 बजे थाना प्रभारी कोतवाली अनूपपुर को सूचना प्राप्त होने पर कि रविषंकर पाण्डे निवासी जिला रीवा हाल निवासी वार्ड नं0 11 अनूपपुर में किराये के घर मंे कोरेक्स कफ सिरप बड़ी मात्रा में बिक्री के लिए रखा है। उक्त सूचना की पुष्टि हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देष पर थाना कोतवाली पुलिस की विषेष टीम के द्वारा मौके पर जा कर रविषंकर पाण्डे के घर का निरीक्षण किया गया। घर की चेकिंग करने पर घर के पीछे के कमरे में एक सफेद रंग व एक पीले रंग की बोरी के अन्दर WINCIREX  कफ सिरप की 370 शीषी अवैध रुप से बिक्री के लिए रखी है। अवैध मादक पदार्थ WINCIREX  कफ सिरप की कुल 370 शीषी(200मिली./षीषी) जिसकी कीमत लगभग 40,700/- रुपये है, जप्त किया गया है।

उक्त घटना पर थाना कोतवाली में अवैध मादक पदार्थ WINCIREX  कफ सिरप की तस्करी करने पर रवि शंकर पाण्डे निवासी जिला रीवा हाल निवासी वार्ड नं. 11 अनूपपुर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8बी, 21, 22 एवं म.प्र.ड्रग नियंत्रण अधि. की धारा 5/13 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा विषेष टीम गठित की गई है जो WINCIREX कफ सिरप के स्त्रोत के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करेगी एवं स्थानीय स्तर पर WINCIREX  कफ सिरप के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

सम्पूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री अखिल पटेल के निर्देषन, अति0 पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री अभिषेक राजन के मार्गदर्षन में एसडीओपी अनूपपुर सुश्री कीर्ति बघेल, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अमर वर्मा, उनि.प्रवीण साहू, सउनि.सुरेष अहिरवार एवं थाना कोतवाली की विषेष टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कोविड महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिये केन्द्र पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना

*23 वर्ष की आयु पर मिलेंगे 10 लाख रूपये, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही भी होंगे पात्र*

*हितग्राही के साथ संबंधित कलेक्टर के पोस्ट ऑफिस में खोले जायेंगे ज्वाइंट अकाउंट*


अनूपपुर

केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी या दत्तक माता-पिता, की मृत्यु हो गई है, उन्हें "पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना" में सहारा दिया जायेगा। इस योजना के लिये प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही भी पात्र होंगे। संचालक महिला-बाल विकास श्री रामकुमार भोंसले ने बताया कि योजना में पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। पात्र सभी बच्चों की प्रविष्टि pmcaresforchildren.in पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। कलेक्टर के सिंगल अकांउट खातों की पोर्टल पर मेपिंग होगी। साथ ही हितग्राहियों के साथ कलेक्टर के पोस्ट ऑफिस में ज्वाइंट अकाउंट खोले जायेंगे।

संचालक श्री भोंसले ने बताया कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिये "सिटिजन लॉगइन से भी सीधे आवेदन को भरा जा सकता है अथवा बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य नहीं है, किन्तु कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने एवं सत्यापन किये जाने पर ही बच्चे को लाभांवित किया जायेगा। कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। उन्होंने बताया कि सिटिजन लॉग इन में एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 10 आवेदन फीड किये जा सकते हैं। प्रदेश के लगभग 528 प्रकरण सिटिजन लॉग इन पर हैं, जिनमें से 49 को स्वीकृति मिल चुकी है।

*योजना में बाल हितग्राही को सहायता*

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये के कार्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कार्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जायेगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। आयुष्मान भारत योजना के बाल हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा।

योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जायेगी।

योजना में बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेशित किया जायेगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित किया जायेगा।

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget