केवई नदी में पानी में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव


केवई नदी में तैरता हुआ मिला अज्ञात युवक का शव

अनूपपुर/कोतमा



कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 अप्रैल की सुबह केवई नदी पर बने जमुड़ी घाट मे पानी पर तैरता 30 से 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव देखा गया, जिसकी जानकारी कोतमा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकालते हुए शव की शिनाख्त की गई, लेकिन युवक शिनाख्त नही होने पर पंचनामा तैयार करते हुए शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पीएम उपरांत शव परिजनो को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है। 

जानकारी के अनुसार नदी के दूसरे छोर में युवक के कपड़े और जूते रेत में पड़े मिले, जिससे अशांका जताई जा रही है कि युवक नहाने के लिए नदी में गया था, जहां पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई होगी।

 

No Negative News Campaign कोरोना के डरे नही सावधान रहें, आप बचे और लोगों को बचाये


अनूपपुर


No Negative News Campaign

यह सही है कि Covid का संक्रमण भयावह तरीके से बढ रहा है। हम सभी को बिना डरे ...बहुत सावधान रह कर ...इस कठिन समय से निकलना होगा।

*** अभी मेरे मित्र के साथ ये सच्चा वाकया हुआ। बातों - बातों में प्रदेश के बड़े शहर में रहने वाली उनकी Relative से उन्होंने कोरोना निगेटिव होने पर भी खतरनाक परिणाम दिखलाने की एक - दो घटनाओं की चर्चा की। चूंकि वह स्वयं वहाँ कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे , उनकी Negative बातों ने उस पर ऐसा बुरा असर डाला कि घबराहट, चिंता के कारण उसकी नींद उड़ गयी। जबकि इस अवस्था में पूरे आराम की बहुत जरुरत है। बाद में डाक्टर से संपर्क किया गया, उन्होंने नींद की दवा दी...तब जा कर थोडी राहत मिली।

जाहिर है कि उनकी ये एक बड़ी चूक थी।  बीमारी और एकान्तवास की दशा में लोगों को संबल, सहयोग, सकारात्मक माहौल की जरुरत होती है , ना कि नकारात्मक , डराने वाली बातों की।

सबक यही है कि सबको पत्रकारिता में कार्य करते हुए सूचनाओं के आदान - प्रदान , समाचार प्रकाशन - प्रसारण में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरुरत है।

आपकी एक नेगेटिव न्यूज़ मरीज की जान ले सकती है । उसके लिये नयी मुसीबत बन सकती है।

  यह सही है कि स्थिति सामान्य से थोडा अधिक खतरनाक है। जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है या जिन्होंने बहुत बाद में टेस्ट कराया है , उनकी स्थिति खराब हो रही है | 

लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार....

• निधन हुए व्यक्ति की फोटो

• श्मशान घाट की तस्वीरें, 

• मरने वालों की संख्या, 

• हॉस्पिटल्स में जगह ना होने की बातें, 

• सरकारों पर आरोप-प्रत्यारोप..

• वैक्सीन खतम होने की बातें..

• आवश्यक दवाओं की कमी..

जैसी बातें हम ना भी करें तो समाज का कोई नुकसान नहीं है।

हां ! हमेशा कोरोना से जुडी नकारात्मक खबरों से वे  मरीज दहशत में आ रहे हैं  जो अपने अपने घरों में कमरों में अकेले सिर्फ मोबाइल के सहारे इस बीमारी से लड़ रहे हैं ।

आपकी एक नेगेटिव न्यूज़ मरीजों का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रही है और दहशत में सामान्य होते हुए भी वह अपनी स्थिति को गंभीर समझ अपनी हालत बिगाड़ रहे हैं ।🙏🙏🙏

   सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि कोरोना से जुड़ी बहुत जरुरी खबरें ही हम चलाएं। अपनी सामान्य बातचीत में भी हमें जनहित में Negative बातों से बचना होगा। लोग हमारी बातों पर विश्वास करते हैं । इसलिए हमारी जवाबदेही और भी अधिक है।

*No Negative News campaign*

और

*पहले मास्क ...फिर बात* 

जैसा अभियान एक सकारात्मक पहल है।

आपसे निवेदन है कि लोक कल्याण के इस जनाभियान से आप स्वयं जुडें तथा अन्य लोगों को भी जागरूक कर जीवन बचाने में सहयोगी बनें।


सादर. 💐🙏😷

आनंद पाण्डेय पत्रकार (जिला ब्यूरो अनूपपुर (म.प्र)

आज शाम से सोमवार तक 60 घंटे के लॉकडाउन मे कौन सी दुकाने खुली रहेंगी देखे 👇🏿👇🏿👇🏿



अनूपपुर

 COVID-19 कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये म0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में COVID-19 संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुये संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु म0प्र0 शासन, गृह विभाग, भोपाल के पत्र क्रo- एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 07 अप्रैल 2021 द्वारा प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ अनूपपुर जिले में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एवं जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श उपरांत आगामी आदेश तक सम्पूर्ण अनूपपुर जिले की राजस्व सीमाओं में द.प्र.सं. 1973 की धारा 144, म0प्र0 पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आज दिनांक 08/04/2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नानुसार निर्देश /प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते हैं: COVID-19 कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण को देखते हुए जिले के समस्त शासकीय

कार्यालय आगामी 03 माह तक सप्ताह में 05 दिन (सोमवार से शुक्रवार) प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक लगेंगे। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। उक्त आदेश दिनांक 31.07.2021 तक प्रभावशील रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों-अनूपपुर/जैतहरी / कोतमा/ पसान / बिजुरी / राजनगर/ डोला/ डूमरकछार/अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्पयू लागू

रहेगा। 3/ उपरोक्तानुसार अनूपपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में आगामी आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार की सायं 6.00 बजे से सोमवार को प्रातः 6.00 तक पूर्णतः लॉकडाउन/कोरोना कर्पयू लागू रहेगा।

चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि संबंधित या प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे। अतः आमजन की सुरक्षा हेतु यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

प्रत्येक शनिवार एवं रविवार कर्पयू दिवस के दिन उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित सेवाओं पर लागू नहीं होगा (1) जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु तथा संस्थान से संबंधित अधिकारी/ कर्मचारियों का आवागमन उक्त कर्पयू प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। (2) अति आवश्यक सेवाओं के माल /गुड्स वाहनों का अन्य जिले/राज्यों से आवागमन।

(3) केमिस्ट/ मेडिकल स्टोर, राशन दुकाने, अस्पताल/नर्सिंग होम/ मेडिकल क्लीनिक, बैंक एवं एटीएम, दूध, सब्जी, अण्डे, मांस की दुकानें तथा घर घर जाकर दूध बांटने वाले दूध बिक्रेता भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। (4) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी / कर्मचारियों का आवागमन।

(5) परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी,अधिकारीगण।

(6) एम्युलैंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं। (7) टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/ कर्मी।

(9) बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपार्ट से आने-जाने वाले नागरिक । (७) जिले में संचालित समस्त, एल. पी.जी. वितरण केन्द्र एवं समस्त पेट्रेल पंप उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

(10) जिले में संचालित समस्त पी.डी.एस. दुकाने, वेयर हाउस गोदाम एवं खाद्यान्न उठाव से संबंधित जिले की समस्त औद्योगिक एवं अशासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वाहन तथा समस्त कर्मचारी/ लेवर। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मास्क लगाना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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