शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफ्तार, प्रतिबंधित पॉलिथीन पर जुर्माना, अवैध परिवहन पर वाहन जप्त
अनूपपुर
कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा 19 वर्षीय नवयुवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के अपराध में आरोपी शिवम महरा निवासी ग्राम हथगला थाना बुढार जिला शहडोल को गिरफ्तार किया गया है।
थाना कोतवाली अनूपपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी 19 वर्षीय नवयुवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि शिवम महरा निवासी ग्राम हथगला जिला शहडोल ने मित्रता की और शादी करने का विश्वास दिलाकर पिछले एक साल से शारीरिक शोषण किया जा रहा है। जो उक्त रिपोर्ट पर तत्काल अपराध क्रमांक 105/26 धारा 69 बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया जाकर टी. आई. कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सरिता लकड़ा, प्रधान आरक्षक शेख रसीद , आरक्षक अब्दुल कलीम की टीम के द्वारा आरोपी शिवम महरा पिता विजय महरा उम्र 21 साल निवासी ग्राम हथगला थाना बुढार जिला शहडोल को गिरफ्तार किया गया है।
प्रतिबंधित पॉलिथीन के विरूद्व 2800 का जुर्माना
शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी आशा भंडारी के निर्देशानुसार नगरपालिका शहडोल अंतर्गत नगरपालिका के मैदानी अमले द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोगकर्ताओ के विरूद्व कार्यवाही की गई। इसी अनुक्रम में शहडोल नगर के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की 10 दुकानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए 22 किलो 550 ग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज़ पॉलिथीन जब्त की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित दुकानदारों पर कुल 2800 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग न करने चेतावनी देते हुए कपड़े एवं जूट के थैलों सहित अन्य पर्यावरण हितैषी विकल्प अपनाने के लिए समझाइष दी गई।
*खनिज रेत का अवैध परिवहन करते वाहन हुआ जब्त*
अनूपपुर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में खनिज विभाग द्वारा सघन कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में प्रभारी खनिज अधिकारी श्रीमती ईशा वर्मा एवं सर्वेयर अमित कुमार, सहायक उपनिरीक्षक थाना बिजुरी श्री प्रदीप अग्निहोत्री एवं अन्य के साथ गुरुवार की रात्रि लगभग 01 बजे ग्राम छतई में खनिज रेत का ओवरलोडिंग व अवैध परिवहन करते हुए 01 वाहन MP65GA1443 को जब्त किया गया तथा आगामी निर्देश तक बिजुरी थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। उक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 19 (1), (2) एवं (3) के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई।
