भिखारी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 8 हजार जुर्माना

भिखारी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 8 हजार जुर्माना


अनूपपुर

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि अभियुक्त भोला पाव पिता रामदयाल पाव उम्र 30 वर्ष निवासी सड्डी बडका टोला, कोतमा, थाना कोतमा जिला अनूपपुर एंव राजेश सेानवाली उर्फ राजू पिता स्व. रामनारायण सोनवाली, उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड नं0-3 पुरानी बस्ती, तेन्दूपारा पैण्ड्रा थाना पैन्ड्रा, जिला जी0पी0एम0 छत्तीसगढ़, हाल निवासी थाना कोतवाली अनूपपुर के द्वारा 07 दिसंबर 2021 को समय लगभग 7 बजे से 8 बजे के मध्य देवी मढ़िया के पीछे फैयाद मोहम्मद के घर के पीछे कच्ची रास्ता के पासअभियुक्त ने अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या करने के अपराध से बचने के लिए साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया। शुभम सिंह ने सूचना दी कि देवी मढिया के पीछे फैयाज अहमद के मकान की पीछे कच्ची रास्ता मे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पडी है, मृतक पुरुष शनी बाबा 45 वर्ष था, सूचना पर थाना कोतवाली अनूपपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र0-575/2021 धारा 302,201 भ0दं0स0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त राजेश से चाकू एंव अभियुक्त भोला पाव से लाठी की जप्ती की गयी।  प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 15 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 33 दस्तावेजों को पेश किया गया। वही पर आरेापी के अधिवक्ता ने 5 दस्तावेज प्रस्तुत किये। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक  पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए हत्या के आरोपी भोला पाव और राजेश सोनवाली उर्फ राजू को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 मेें दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास एवं 8 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया गया।                                                  

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget