दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, 9 हजार जुर्माना, न्यायालय ने सुनाया फैसला

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, 9 हजार जुर्माना, न्यायालय ने सुनाया फैसला


अनूपपुर

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पटेल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में 22 वर्षीय सुनील चौधरी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल 9 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह घटना 16 फरवरी 2024 को हुई थी। पीड़िता की मां खेत गई थी और पिता अपने काम पर थे। घर में पीड़िता अकेली थी। शाम को जब मां घर लौटीं, तो पीड़िता घर पर नहीं मिली। आस-पड़ोस में तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला।

पीड़िता के माता-पिता ने फोन पर एक-दूसरे को जानकारी दी और रिश्तेदारों में भी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें आशंका हुई कि किसी ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा लिया है। पुलिस की तलाश के बाद, पीड़िता 29 फरवरी 2024 को मिली। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि सुनील चौधरी उसे बहला-फुसलाकर रायपुर ले गया था और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कोतवाली अनूपपुर पुलिस ने जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुनील चौधरी के विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर सजा सुनाई।

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