आम जनता को मिलेगी निशुल्क विधिक सहायता व सलाह, थाना में खुली लीगल एड क्लीनिक

आम जनता को मिलेगी निशुल्क विधिक सहायता व सलाह, थाना में खुली लीगल एड क्लीनिक


अनूपपुर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा बनाए गए लीगल एंड क्लीनिक विनियम 2011 के प्रावधानों का पालन करते हुए आम जनता को न्याय तक सरल और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर के अधीन कोतमा थाना परिसर में लीगल एड क्लीनिक का शुभारंभ किया गया। थाना परिसर में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में थाना प्रभारी रत्नमबर शुक्ला ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल लॉयर (पीएलबी) भगवानदास मिश्रा को विधिवत कुर्सी पर बिठाकर क्लीनिक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लीगल एड क्लीनिक की स्थापना से आमजन को निशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी सलाह आसानी से मिल सकेगी, जिससे गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के न्याय प्राप्त कर पाएंगे।

थाना प्रभारी शुक्ला ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में भगवानदास मिश्रा को कोतमा थाना में नियुक्त किया गया है, जो प्रतिदिन निर्धारित समय पर थाना परिसर में उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं को सुनेंगे और आवश्यक कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि कई बार लोग कानूनी जटिलताओं व खर्च के कारण न्यायिक प्रक्रिया से दूर रह जाते हैं।

भगवानदास मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आम जनता की सहायता करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या, विवाद, या शंका की स्थिति में बेहिचक क्लीनिक से संपर्क करें। कार्यक्रम में थाना स्टाफ, स्थानीय नागरिक, समाजसेवी एवं पत्रकार उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे “जनसेवा और न्याय सेवा की दिशा में एक सराहनीय कदम” बताया।

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