नियम का उल्लंघन करने पर राजेश मेडिकल सहित 6 दवा दुकानों के लाइसेंस हुए रद्द
अनूपपुर
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जैतहरी स्थित मेसर्स लाइफ केयर मेडिकोज, अनूपपुर स्थित मेसर्स आकांक्षा मेडिकल स्टोर, कोतमा कालरी भालूमाड़ा स्थित मेसर्स रियान मेडिकोज, तहसील जैतहरी के आदर्श ग्राम सिवनी स्थित मेसर्स आर के मेडिकोज, कोतमा स्थित मेसर्स राजेश मेडिकल स्टोर्स तथा अनूपपुर स्थित मेसर्स अमृत फार्मा का आकस्मिक निरीक्षण औषधि निरीक्षक अनूपपुर द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जाँच प्रतिवेदन तैयार कर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनूपपुर को प्रेषित किया गया था। जिसमें औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संबंधित मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
संचालकों को जारी नोटिस का जवाब समाधानकारक एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला अनूपपुर द्वारा मेसर्स राजेश मेडिकल स्टोर्स के संचालक को स्वीकृत थोक औषधि विक्रय अनुप्तियां निरस्त एवं स्वीकृत फुटकर औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियां 15 दिवस के लिए निलंबित की गई है। इसी प्रकार नोटिस का जवाब समाधानकारक एवं संतोषजनक नही दिए जाने के कारण औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मेसर्स लाइफ केयर मेडिकोज के संचालक को स्वीकृत फुटकर औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियां 10 दिवस के लिए, मेसर्स आकांक्षा मेडिकल स्टोर के संचालक को स्वीकृत फुटकर औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियां 7 दिवस के लिए, मेसर्स रियान मेडिकोज के संचालक को स्वीकृत फुटकर औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियां 5 दिवस के लिए, मेसर्स आर के मेडिकोज के संचालक को स्वीकृत फुटकर औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियां 7 दिवस के लिए तथा मेसर्स अमृत फार्मा के संचालक को स्वीकृत फुटकर औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियां 5 दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं। निलंबन अवधि में संचालकों को किसी भी प्रकार से औषधियों का क्रय-विक्रय नही किए जाने व मेडिकल स्टोर का संचालन बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश में संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन सुनिश्चित किया जाए।