संविलियन मामले में दोषियों को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, 50 हजार का जुर्माना लगाकर याचिका की खारिज

संविलियन मामले में दोषियों को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, 50 हजार का जुर्माना लगाकर याचिका की खारिज

*उच्च न्यायालय में 8 लोगो ने आदेश को दी थी चुनौती, नगरीय प्रशासन  मामला दर्ज करने लिखा पत्र*


अनूपपुर

नगर परिषद डोला के गठन के समय वर्ष 2021 में संविलियन प्रक्रिया के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायतों में की गई अनियमितताओं की तीन सदस्यीय जाँच समिति द्वारा जांच कर प्रतिवेदन में योजनाबद्ध एवं कूटरचित तरीके से प्रभाव डालकर 08 लोगो द्वारा संविलियन प्रक्रिया में नगर परिषद को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचाने हेतु दोषी पाए गए थे, जिस पर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल तथा संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग राजकिशोर शर्मा एवं राजेश कुमार मिश्रा के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके बाद सभी 08 दोषी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय जबलपुर में आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की, इनमें राज किशोर शर्मा एवं राजेश कुमार मिश्रा की याचिकाओं में उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाते हुए एवं 50,000/- की कॉस्ट लगा याचिकाएँ खारिज कर दीं।

ज्ञात हो कि जिले के कोयलांचल में नवगठित 3 नगर परिषद डोला, बनगांव, और डूमर कछार में कूट रचना करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर संविलियन भर्ती घोटाला हुआ था। अनियमितताओं की तीन सदस्यीय जाँच समिति द्वारा जांच कर प्रतिवेदन में दोषी पायागया था।

नगर परिषद के गठन के समय वर्ष 2021 में संविलियन प्रक्रिया के दौरान तत्कालीन ग्राम पंचायतों में की गई अनियमितताओं की तीन सदस्यीय जाँच समिति द्वारा जांच कर प्रतिवेदन में 08 लोग संविलियन प्रक्रिया में योजनाबद्ध व कूटरचित तरीके एवं प्रभाव डालकर नगर परिषद को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचाने हेतु दोषी पाए गए थे, जिसके बाद आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 05 फरवरी 2024 को संज्ञान लेते हुए सभी 08 दोषियों के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कर कार्यवाही हेतु संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग को आदेशित किया गया। इसके उपरांत संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल द्वारा आठो व्यक्तियों के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करने थाना प्रभारी थाना रामनगर को पत्र लिखा।

इस पर आठो व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय जबलपुर में उक्त आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। इनमें राज किशोर शर्मा एवं राजेश कुमार मिश्रा की याचिकाओं में उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाते हुए 50,000/-की कॉस्ट लगा याचिकाएँ खारिज कर दीं। जिस पर नगर परिषद डोला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने पुनःथाना प्रभारी थाना रामनगर को पत्र लिखा राज किशोर शर्मा एवं राजेश कुमार मिश्रा के विरुद्ध नियम विरुद्ध संविलियन एवं शासन तथा सामान्य जनता की संपत्ति के दुरुपयोग के लिए एफ. आई. आर. पंजीबद्ध करने का आग्रह किया हैं।

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