लापरवाही पर सीएमओ सहित 6 अधिकारियों को कलेक्टर ने लगाया जुर्माना
शहडोल
जिला योजना अधिकारी जिला शहडोल ने जानकारी दी है कि लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2010 अन्तर्गत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचित सेवायें जन्म का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र एवं विवाह पंजीयन इत्यादि को निर्धारित कालावधि में पदाभिहित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के कारण मुख्य कार्य पालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहपारू, सोहागपुर एवं जैतपुर (प्रथम अपीलीय अधिकारी) द्वारा पदाभिहित अधिकारियों (ग्राम पंचायत सचिव) के दोषी पाये जाने से कुल 07 प्रकरणों में कुल राशि 35,00/ ( तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) अधिरोपित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पदाभिहित अधिकारी रमेश कुमार चर्मकार को 03 दिवस के विलम्ब हेतु 750 रूपये, दीनानाथ सिंह को 05 दिवस के बिलम्ब हेतु कुल 1250 रूपये, स्वाती सिंह को 01 दिवस के विलम्ब हेतु 250 रूपये, रोहिणी प्रसाद पनिका को 01 दिवस के विलम्ब हेतु 250 रूपये एवं संतोष चौधरी को 04 दिवस हेतु 1 हजार रूपये की राशि अधिरोपित की गई है।
*सीएमओ को 5 हजार का जुर्माना*
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ केदार सिंह ने आदेश जारी किया है मुख्य नगर पालिका अधिकारी ब्यौहारी अरूण कुमार श्रीवास्तव द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवा में सामाजिक सुरक्षा कि निःशक्त पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति अंतर्गत आवेदक गुलाब चंद्र गुप्ता द्वारा आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया तथा इस संबंध में समाधानकारक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। जो कि शासकीय कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक हैं, जो अधिनियम की धारा 5 (1) (2) का उल्लंघन हैं। उक्त सेवा का समय सीमा में निराकरण नहीं करने हेतु अरुण कुमार श्रीवास्तव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.) द्वारा की गई लापरवाही पर निर्णय लिया जाकर लापरवाही हेतु कुल 5000/- रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।