मुख्य सचिव पंचायत, ग्रामीण विकास व आरईएस को हाईकोर्ट का नोटिस, चार सप्ताह में देगे जबाब

मुख्य सचिव पंचायत, ग्रामीण विकास व आरईएस को हाईकोर्ट का नोटिस, चार सप्ताह में देगे जबाब

*निविदाकार का 16 वर्ष पुराने कार्य के बकाया भुगतान नहीं किये जाने पर*


अनूपपुर

जिला पंचायत अनूपपुर की कार्यप्रणाली उच्च न्यायालय जबलपुर सवाल उठा रहीं हैं इसके बाद भी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो रहा हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर ने एक बार फिर नोटिस जारी किया हैं। जिला पंचायत के अंतगर्त कार्य करने वाले विभाग कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में निविदाकार धर्मेंद्र कुमार चौबे के 16 वर्ष पुराने का बकाया 12.17 लाख रुपयें का भुगतान नहीं किये जाने पर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल मलय श्रीवास्तव एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अनूपपुर सुगंध प्रताप सिंह को चार सप्ताह में जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से दीपक कुमार पांडे और अनुभव सिंहल ने पक्ष रखा। अधिवक्ता दीपक कुमार पाण्डेय ने बताया कि निविदाकार धर्मेंद्र कुमार चौबे द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतगर्त ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में वित्तीय वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012 में विभाग द्वारा दिए गए स्वीकृत कार्य किए करने के पश्चात 12 लाख 17 हजार रूपयें का भुगतान नहीं किये जाने से परेशान निविदाकार धर्मेंद्र कुमार चौबे ने उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण लेते हुए याचिका प्रस्तुत किया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने 60 दिवस के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए थे, इसके बाद कई बार आवेदन देने पर भी भुगतान नही होने पर याचिका कर्ता ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत की। जिस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल मलय श्रीवास्तव एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अनूपपुर सुंगध प्रताप सिंह को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जिले में बैठे अधिकारी शासन के आदेश के बाद भी न्यायालय के आदेश का समय पर पालन नही किया जा रहा है। जिससे व्यथित होकर कार्य करने वालो को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ता है जिससे अनावश्यक समय और पैसा लगता है जिला पंचायत अनूपपुर को एक सप्ताह में दूसरी बार अवमानना का नोटिस जारी हुआ है।

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