शिक्षक को अनुपस्थित व जेल में निरूद्ध होने पर सहायक आयुक्त ने किया निलंबित

शिक्षक को अनुपस्थित व जेल में निरूद्ध होने पर सहायक आयुक्त ने किया निलंबित 


अनूपपुर 

शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलीटोला के प्राथमिक शिक्षक अमरदीन रोहणी को दिनांक 06 अप्रैल 2021 से अनुपस्थित तथा वर्तमान में थाना अनूपपुर अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर थाना कोतवाली अनूपपुर के द्वारा पत्र लेख कर अवगत कराया गया है कि अमरदीन रोहणी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 208/21 धारा 294, 323, 506 तथा 326 के तहत प्रकरण थाना अनूपपुर में पंजीबद्ध है। अभियोग पत्र माननीय न्यायालय अनूपपुर में पेश है। प्राथमिक शिक्षक अमरदीन रोहणी के जेल में 48 घंटे से अधिक निरूद्ध रहने पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त विजय डेहरिया ने म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से कदाचरण की श्रेणी में होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्राथमिक विद्यालय खोलीटोला के प्राथमिक शिक्षक अमरदीन रोहणी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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