अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर जप्त पुलिस रेत माफियाओं के खिलाफ लगातार कर रही है कार्रवाई

अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर जप्त पुलिस रेत माफियाओं के खिलाफ लगातार कर रही है कार्यवाही


अनूपपुर/कोतमा

गस्त के दौरान दौरान बोडरी में मुखबिर की सूचना मिली कि एक लाल रंग का महेन्द्रा ट्रेक्टर बिना नम्बर का गोड़ारू नदी से अवैध रेत लोड कर बंधवाटोला के पास से आ रहा है की सूचना पर गवाह बालेन्द जयसवाल निवासी बोडरी, रोहित प्रजापति निवासी बोड़री को हमराह लेकर बधवाटोला तिराहा में नाकाबंदी कर लोड ट्रेक्टर को रोककर चालक का नाम पूछा गया जो अपना नाम रंजीत जयसवाल पिता  धिराम जयसवाल उम्र 32 वर्ष निवासी जर्राटोला का बताया वाहन मालिक का नाम धिराम जयसवाल पिता रामगोपाल जयसवाल उम्र 53 वर्ष निवासी जर्राटोला बताया मौके पर चालक एवं मालिक को लोड रेत लगभग 02 घन सेन्टी मीटर की रायलटी एवं वाहन के दस्तावेज नोटिस देकर चाहे गये जिनके द्वारा नोटिस में लिखित में दिया गया कि लोड रेत के संबंध में हमारे पास कोई रॉयल्टी नहीं है एवं चालक लायसेंस पेश किया एवं वाहन ट्रेक्टर मालिक द्वारा वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं ट्राली का रजिस्ट्रेशन पेश किया ट्रेक्टर का नम्बर MP 18 AA 9870 एवं ट्राली का नम्बर MP 65AA 1323 पेश किया वाहन चालक एवं मालिक के द्वारा अवैध रेत 02 घन सेंटीमीटर कीमती 3000/ रूपये की लोड ट्राली एवं ट्रैक्टर कीमती 3,50000 रूपये की मौके पर शाम 05.30 बजे समक्ष गवाहो के  सामने जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया चूकि प्रकरण में 07 वर्ष से कम सजा का प्रावधान होने से चालक एवं मालिक का अभिरक्षा पत्रक तैयार किया जाकर धारा 41 (1) जा0फौ0 की नोटिस दी गई। वापसी पर अवैध रेत लोड ट्रेक्टर ट्राली थाना परिसर सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। आरोपी चालक रंजीत जयसवाल पिता धनीराम जयसवाल उम्र 32 वर्ष एवं वाहन ट्रेक्टर मालिक धनीराम जयसवाल पिता राम गोपाल जयसवाल उम्र 53 वर्ष निवासी जर्राटोला के विरूद्ध अप0क्र0 18/23 धारा 379 ता0हि0 एवं 4/21 खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 विवेचना में लिया गया एवं इस्तगासा क्र0 02/23 धारा 4/21 खान एवं खनिज (विनियमन) के तहत किया गया।

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