झाड-फूंक के बहाने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
अनूपपुर
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) अनूपपुर के न्यायालय ने थाना बिजुरी के अपराध क्रमांक 214/19 की धारा 376 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं (3)(1)(डब्ल्यू)(II), (3)(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट में, आरोपी गेंदलाल उर्फ बुल्लू केवट स्व. ददईया केवट उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बैहाटोला थाना बिजुरी जिला अनूपपुर को धारा 376 भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रू. जुर्माना, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रू. जुर्माना, तथा धारा 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 2000 रू. जुर्माने से दण्डित किया है। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को आजीवन का कारावास एवं कुल 6000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं। प्रकरण की विवेचना एसडीओपी कोतमा श्री एस.एन.प्रसाद द्वारा की गई है, मामले में पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गयी है।
प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री हेमन्त अग्रवाल द्वारा मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29 जुलाई 2019 को फरियादिया ने अपने पिता के साथ थाना बिजुरी में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि पीडिता पिछले करीब एक साल से चिल्लाना एवं हाथ पैर अकडना व आंखें चढ जाना बीमारी से पीडित हूं कई बार फुनगा अस्पताल में मेरे माता-पिता इलाज कराये हैं फिर लोगों के कहे सुने से झाड फूंक कराने की सलाह पर मैं अपने नाना के साथ पडोस के रहने वाले बुल्लू केवट से झाड फूंक करवा रही थी, दिनांक 28 जुलाई 2019 को करीब 7 बजे शाम को अपने नाना के साथ पडोस के रहने वाले बुल्लू केवट के साथ झाड फूंक के लिये गई थी तो बुल्लू केवट बोला कि जंगल तरफ झाड फूंक पूजा करवाउंगा तब मैं और नाना उसके साथ में केवई नदी तरफ गये थे बुल्लू ने नाना को बोला कि तुम यहीं रूको पीछे पलटकर मत देखना मैं लडकी की पूछा पाठ कराके आता हूं फिर मुझे थोडी दूर पर ले जाकर एक जगह बैठाया सिंदूर से चौक बनाया फिर झाड-फूंक शुरू किया झाड फूंक करते समय पूरे शरीर में हाथ लगाया फिर मुझसे बोला कि तुम्हारे शरीर में भूत है और मेरे साथ जबरन बलात्कार करने लगा मैं नाना को आवाज लगा रही थी पर नाना दूर होने से सुन नहीं पा रहे थे आरोपी बुल्लू केवट मेरे साथ गलत काम करने के बाद कपडे पहनने लगा तो मैं उसे लात मारी थी फिर उसके कहने पर मैं नदी में जाकर नहा ली, मुझे आरोपी बुल्लू केवट बोल रहा था कि यह बात किसी को नहीं बताना नहीं तो भूत दोबारा आ जायेगा और नहाने के बाद मुझे बोला कि घर चलो फिर नाना के साथ घर आ गई थी और रात को घटना की पूरी बात मामी, नानी को बताई थी, फिर नानी ने सुबह फोन से पूरी बात माता पिता को बताई फिर माता पिता के आने पर थाना रिपोर्ट कराने आई हूं। पीडिता की उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, दौरान विवेचना आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपी गेंदलाल उर्फ बुल्लू केवट को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में विचारण हेतु दिनांक 18 अगस्त 2019 को प्रस्तुत कराया गया जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
