अमानक खाद्य पदार्थ पाए जाने पर अभिषेक ट्रेडर्स पर जुर्माना अधिरोपित

 अमानक खाद्य पदार्थ पाए जाने पर अभिषेक ट्रेडर्स पर जुर्माना अधिरोपित 


अनूपपुर 

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) सहपठित धारा 51 तथा अधिनियम की धारा 26 (2) (ii) सहपठित धारा 52 के तहत अभिषेक ट्रेडर्स अमलाई जिला अनूपपुर को 24 हजार रुपये दोष सिद्धी होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा शास्ति से दण्डित किया गया है तथा संबंधित संचालक को अधिरोपित दण्ड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिरोपित अर्थदण्ड की शास्ति संदत्त नही करने पर संबंधित से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुणवत्ता स्तर की जांच उपरांत अभिषेक ट्रेडर्स अमलाई का श्री गुरू स्पाईसेंस जीरा (पैकेट) अवमानक एवं मिथ्याछाप तथा नटराज रिफाइंड आरबीआईल (पैक्ड) अवमानक पाया गया था।

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget