नाबालिग से घर मे घुसकर छेड-छाड के आरोपी को 4 वर्ष की सजा व 5 हजार जुर्माना

नाबालिग से घर मे घुसकर छेड-छाड के आरोपी को 4 वर्ष की सजा व 5 हजार जुर्माना


अनूपपुर

विशेष न्यायाधीश,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अनूपपुर की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 456, 354, 354क, भादवि एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में, आरोपित 26 वर्षीय दुर्गेश बैगा पुत्र दसुआ बैगा उर्फ दासू, निवासी ग्राम इन्द्रा नगर, देवहरा को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने की। वहीं न्यायालय ने पीडिता को 4 लाख रूपये प्रतिकर दिये जाने का आदेश दिया हैं। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने गुरूवार को बताया कि फरियादिया 16 वर्षीय नाबालिग ने 17 अक्टूबर 2021 को चचाई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 अक्टूबर 2021 को अपने घर के अंदर कमरे में झाडू लगा रही थी, घर में कोई नहीं था, तभी गांव का दुर्गेश बैगा पुत्र दासू बैगा घर के अंदर घुस आया और आकर गलत नियत से हाथ की कलाई पकडकर मरोड दिया और बोला मुझे आज तेरे साथ गलत काम करना है, तब डर गई और तुरन्त चिल्लाई तब दुर्गेश बैगा हाथ छोडकर भाग गया। पीडिता ने घर से बाहर आकर अपनी मां, व पापा एवं पडोस के लोगों को घटना की जानकारी दी। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रारंभिक विवेचना के दौरान आरोपित दुर्गेश बैगा का घटना करना सबूत प्रमाणित पाये जाने पर 19 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात आरोपित के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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