महिला ने पति, सास, ससुर व ननद पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप, एसपी से हुई शिकायत

महिला ने पति, सास, ससुर व ननद पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप, एसपी से हुई शिकायत

*थाना प्रभारी मनोज दीक्षित आरोपियों से सांठ गांठ पर नही कर रहा है सही कार्यवाही*


अनूपपुर/अमरकंटक

महिला समेलिया बाई ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय अनूपपुर पहुँचकर अपने साथ उसके ससुराल में पति रामकृपाल महरा, ससुर रामदीन महरा, सास छीता बाई महरा, ननद बाल्मीकी महरा सोनकली महरा के द्वारा संयुक्त रूप से मारपीट किये जाने, दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण ससुराल से निकाल दिये जाने की लिखित शिकायत की है।

आवेदिका ने लिखित शिकायत में बताया कि ग्राम पंचायत बहपुर थाना अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर म०प्र० में शादी हुई उसके उपरांत पीड़ित महिला के दो लड़की आशिकी देवी उम्र 07 वर्ष . धीरू देवी उम्र 05 वर्ष व एक लडका प्रशांत कुमार उम्र 02 वर्ष का है। शादी के 02 वर्ष बाद से महिला के पति द्वारा उसके साथ मारपीट करता रहा लेकिन  महिला के पिता गरीब होने के कारण उसे बार बार ससुराल समझाइश देकर भेज देते थे जबकि महिला अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करती थीं। लेकिन उसके पति व ससुराल पक्ष के द्वारा उसे बार-बार दहेज में मोटर साइकल, सोना चाँदी लाने के लिए व उसके मायके पक्ष से जमीन उसके पति के नाम करने के नाम करने के लिए दवाब दिया जाता रहा जिसका वो लगाता विरोध करती रहीं। तो महिला के ससुराल पक्ष के द्वारा उसके साथ बड़ी ही क्रूरतापूर्ण तरीके से मारपीट करते थे। पिछले साल दीपावली में उसका पति व ससुर ने मिलकर मेरे साथ मारपीट किये जिससे उसका दाया हाथ टूट गया था जिसका ईलाज उसके पिता ने करवाया था। फिर भी वो बच्चो के कारण ससुराल में चुपचाप सहन करती रही कि आज नहीं तो कल सुधर जायेगा। लेकिन दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को महिला के साथ ससुर रामदीन उसका पति सास ननद मिलकर पुनः दहेज मांगने जमीन अपने नाम करवाने के लिए बोला गया तो वो मना की तो महिला के साथ सभी लोग संयुक्त रूप स मारपीट करने लगे तथा उसका पति सीने में लात रखकर हाथ मुक्का से मारपीट किया। सास व ननद ने लाठी से जोरदार प्रहार किया व ससुर ने बाल पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया तब वो अपने मायके ग्राम बहपुर आयी और पिता से सारी वारदात बतायी तो पिता ने थाना अमरकंटक में जाकर शिकायत किया तो पुलिस वालो ने महिला को ही डाटा और और उसके बताये अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी और सामान्य सी धारा 294 323, 506, 34 भाद०वि० लगाकर उनके नाम मामला पंजीबद्ध कर लिया जबकि मामला दहेज मांगने का दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 व 498ए भा०द०वि० के तहत मामला पंजीबद्ध होकर आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए लेकिन पुलिस अमरकंटक टी०आई मनोज दीक्षित के द्वारा आरोपियो से साँठ गाँठ कर सामान्य धारा पंजीबद्ध कर लिया। पीड़ित महिला ने आरोपियों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 1961 की धारा 3/4 व धारा 498 ए भा०द०वि० का मामला पंजीबद्ध कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही किये जाने की पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है।।

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