बच्चा बदलने वाले लापरवाही पर नर्सिंग अधिकारी स्वाती साहू को CMHO ने किया निलंबित
अनूपपुर
9 अगस्त 2022 को नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई अनूपपुर में शिशु का इलाज कराने हेतु नवजात शिशु को भर्ती किया गया एवं भर्ती उपरान्त दिनांक 13 अगस्त 2022 की सुबह समय 7:30 बजे मां प्रिया सिंह और उसके परिजानों को नवजात शिशु की मृत होने की सूचना एवं नवजात का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया था घर जाकर अंतिम संस्कार कार्यक्रम की तैयारी कर रहे तो उनकी नजर बच्ची की बॉडी में लगे टैग पर पड़ी जिसमे मां का नाम प्रिया सिंह की जगह ज्योति सिंह लिखा था। महिला और उनके परिजन शव लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे और बच्चा बदले जाने की बात बताई गयी।
कार्यालयीन पत्र क्रमांक / समाचार / 2022 / 1831 अनूपपुर, दिनांक 14 अगस्त 2022 के द्वारा समाचार पत्र में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही मृत नवजात शिशु पर लगाया गया मां के नाम का गलत टैग के संबंध में प्रकरण का जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के पालन में कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पत्र क्रमांक / अ. प्रशा./2022/1366 अनूपपुर, दिनांक 15.08.2022 के द्वारा शिशु के शव को ड्यूटी में कार्यरत नर्सिंग आफीसर, स्वाती साहू के द्वारा परिजनों को सुपुर्द किया गया था। शिशु के शव को सुपुर्द करते समय नर्सिंग आफीसर स्वाती साहू को टैग एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री को देख कर सुपुर्द करना चाहिये किन्तु आपके द्वारा पदीय दायित्व का निर्वाहन सही ढंग से नही किया गया के संबंध में इस कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा कर भेजी गयी है।
उक्त संबंध में पाया गया कि स्वाती साहू, नर्सिंग आफीसर के द्वारा ऐसा कृत्य जानबूझकर किया गया, जो कि अत्यन्त ही आपत्ति जनक एवं कर्मचारी आचरण संहित 1965 के विरूद्ध है।
अतः स्वाती साहू, नर्सिंग आफीसर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उक्त नर्सिंग आफीसर का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर में नियत रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।