यातायात विभाग की कार्यवाही 7 स्कूली वाहनों सहित 2 ऑटो को किया जप्त
अनूपपुर
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देशन पर परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस ने 28 जुलाई को सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा सुप्रिम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुरूप स्कूली वाहनों के संचालन नही किये जाने पर 7 स्कूली वाहनों एवं दो ऑटो को जब्त करते हुये कार्यवाही की गई है। जहां जिला परिवहन अधिकारी राम सिया चिकवा ने राजेन्द्रग्राम में एक स्कूली बस क्रमांक एमपी 65 टी 160 को बिना परमिट के संचालन किये जाने तथा दो ऑटो जिनमें एमपी 65 आर 0299 एवं सीजी 10 एडब्ल्यू 7011 को जब्त करते हुये थाना राजेन्द्रग्राम में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। वहीं जिला यातायात प्रभारी वीरेन्द्र कुमरे ने जिला मुख्यालय में 6 स्कूली वाहनो जिनमें दो स्कूली बस क्रमांक केएल 03 यू 6784, तीन स्कूली वेन क्रमांक एमपी 65 टी 0219, एमपी 65 बीबी 1071, एमपी सीजी 04 एच 9176 तथा एक मैजिक वाहन एमपी 18 टी 3183 को जब्त करते हुये कार्यवाही की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी रामसिया चिकवा ने बताया कि 28 जुलाई को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं मे कमी लाने व सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशन पर स्कूली वाहन के संचालन नही किये जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये है। जिनमें सभी स्कूली वाहनों को पीले रंग से पेंट किया जाने, वाहनो के बीचो बीच नीले रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम व फोन नंबर, बस के आगे पीछे स्कूल बस, स्कूल वैन बड़े अक्षरों से लिखा होने, बस में आकस्मिक हेल्प लाईन नंबर 108, 100, 101 लिखा होने, बस की खिड़कियों पर लगे ग्रिल क्षैतिज आकार में होने, सभी स्कूल बसों को गति नियंत्रक मशीन (स्पीड गर्वनर) के साथ फिक्सड किया जाना, अग्नि शामक यंत्र लगा होना, जीपीएस होना, स्कूली बसों में रहने वाले कर्मचारियों का पुलिस के द्वारा सत्यापन के पश्चात ही नियुक्त किया जाना, बस में एक प्रशिक्षित महिला कर्मी का होना, स्कूल के द्वारा कंडेक्टर के अलावा कम से कम एक शिक्षक का बस में होना, बस के चालक एवं परिचालक की चिकित्सकीय परीक्षण, स्कूली वाहन में प्राथमिक उपचार के लिये उचित व्यवस्था, सभी स्कूली वाहनों में विद्यार्थियों के बैग रखने के लिये सीट के नीचे व अन्य सुविधाजनक स्थान पर उचित व्यवस्था, स्कूली वाहनों में अलार्म, घंटी या सायरन लगा होना जो आपतकालीन के समय चेतावनी दे सके, स्कूली वाहन चालक के पास लायसेंस होना तथा उसको कम से कम 5 साल भारी वाहन चलाने का अनुभव हो, स्कूली वाहनों चालक कर निर्धारित यूनिफार्म में होना, स्कूली वाहनों का फिटनेस वैद्य होना, स्कूली वाहन में बैठे बच्चो की सूची बस में चस्पा होना, ऐसे वाहन चालक जिनका साल में दो या अधिक बार रेड लाईट जपिंग, गलत लेन में वाहन चलाने में चालान काटा गया हो ऐसे चालक को स्कूली वाहनो में चालक के रूप में नही रखने, ऐसे वाहन चालक जिनमा तेज गति से वाहन चलाने, खतरनाक तरीके वाहन चलाने के लिये आईपीसी की धारा 279, 337, 3368 पर काटा गया हो को स्कूली वाहनो के चालक के रूप में नियुक्ति नही होना चाहिये।