डाकघर व पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर 13 सिलेंडर जप्त


शहडोल

उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और बीडीएस टीम मौके पर पहुंची और दोनों परिसरों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया।

शहडोल डाकघर अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें भोपाल स्थित हेड ऑफिस से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात ईमेल के माध्यम से पासपोर्ट कार्यालय और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिसमें यह साफ नहीं था कि वह प्रदेश के किस जिले के लिए है। शहडोल डाकघर अधीक्षक ने एहतियान सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। इसके बाद कोतवाली पुलिस और बम निरोधक दस्ता टीम हरकत में आई और शहर के मुख्य डाकघर सहित पासपोर्ट कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू की।

शहर के व्यस्त इलाके में स्थित मुख्य डाकघर में जैसे ही पुलिस और बीडीएस टीम पहुंची, वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। बम निरोधक दस्ते ने डॉग स्क्वॉड के साथ पूरे परिसर की बारीकी से जांच की। इसी तरह पासपोर्ट कार्यालय में भी व्यापक जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।

सीएसपी राजेंद्र मोहन दुबे ने बताया कि यह कार्रवाई एहतियात के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में इस तरह की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और सभी संवेदनशील स्थानों की जांच की जा रही है। हालांकि जांच के दौरान कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

*घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर 13 सिलेंडर जप्त*


अनूपपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्षल पंचोली के निर्देशन में खाद्य विभाग द्वारा जिले के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण एवं छापामार कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर कुल 13 नग एचपी घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए हैं।

निरीक्षण दल द्वारा प्रमुख मार्गों पर स्थित ढाबों, होटल, रेस्टोरेंट एवं गैस वितरण केंद्रों की जांच कार्यवाही के दौरान चचाई रोड अनूपपुर स्थित इवनिंग प्वाइंट फैमिली ढाबा से 01 नग, अमरकंटक रोड अनूपपुर स्थित ग्रीन सिटी फैमिली रेस्टोरेंट से 03 नग, ग्राम भेजरी स्थित करण मिष्ठान भंडार से 03 नग तथा श्री राम सी.एस.सी. एवं गैस वितरण केंद्र दमहेड़ी से 06 नग एचपी घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित संस्थानों द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने बताया कि घरेलू उपयोग हेतु प्रदाय किए जाने वाले गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग प्रतिबंधित है।

नपा ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई, 2 हजार का लगाया जुर्माना


शहडोल

नगर पालिका परिषद शहडोल द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को चौपाटी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानदारों को गंदगी फैलाते हुए पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 1 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही, प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग पर सख्ती बरतते हुए संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी भी दी गई।

नगर पालिका टीम द्वारा मौके पर ही दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी दुकानों में अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखें एवं कचरे का निपटान केवल निर्धारित कचरा वाहन में ही करें। नियमों का पालन न करने की स्थिति में भविष्य में कठोर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई।

इसी क्रम में बुढार चौक क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान दो दुकानदारों के पास से कुल 5.3 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन जप्त की गई। इस उल्लंघन पर संबंधित दुकानदारों से 1 हजार का जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार स्वच्छता नियमों के उल्लंघन एवं प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग के प्रकरण में कुल 2 हजार की राशि वसूल की गई। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता नियमों एवं पॉलिथीन प्रतिबंध का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

06 नग भैंसा पीकप सहित जप्त, अवैध रेत परिवहन पर ट्रैक्टर ट्रॉली व अवैध कोयला चोरी पर ऑटो जप्त


अनूपपुर

पुलिस सहायता केन्द्र वेंकटनगर पुलिस को रात्री गस्त के दौरान ग्राम मुण्डा में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम भेलमा का ललन राठौर अपनी घर की बाड़ी में एक सफेद रंग की पीकप में पड़वा(भैंसा) ठूंस-ठूंस कर जबरजस्ती भर रहा है, दो नग पड़वा को पीकप में भरकर बेरहमी से बैठाकर पीकप की ट्रॉली में लगें छल्लो से रस्सी से कसकर बांध दिया है, जो मवेंसियो को हिलने डुलने व सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चारा पानी की व्यवस्था भी नही किया है, बाकी चार नग पड़वा पीकप के पास बंधे है, उन चारो को भी पीकप में लोड कर कहीं बाहर कटने को ले जाने वाला है, वेंकटनगर पुलिस मुखबिर के बताये स्थान पर कार्यवाही हेतु जेसे ही ललन राठौर निवासी भेलमा के घर की बाड़ी में टॉर्च लागाकर देखा गया तो एक सफेद रंग की पीकप खड़ी दिखी, पीकप के पास से अंधेरे का फायदा उठाकर एक व्यक्ति भागा जो मौके पर उपस्थित साक्षीगणो द्वारा उस व्यक्ति को पहचान कर बताए कि यह तो ललन राठौर निवासी भेलमा का भागा है, फिर ललन राठौर की बाडी में खडी पीकप को चेक किया गया तो पीकर पीछे डाला में 02 नग पड़वा (भैंसा) बैठे हुये क्रूरता पूर्वक रस्सी से बंधे थे जो हिल ढुल नही पा रहै थे, 04 नग पड़वा (भैंसा) पीकप के बगल में लोड होने के लिये बंधे हुये थे, जिनके लिये चारा पानी की भी कोई व्यवस्था नही थी, म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम का अपराध पाये जाने से 06 नग भैंसा कीमत प्रति नग 5 हजार रू की दर से 30 हजार रू के एवं बोलेरो पीकप क्र.- MP65ZD1715,  कीमत 7 लाख रू जप्त किया गया। आरोपी ललन राठौर निवासी भेलमा एवं वाहन क्र. MP65ZD1715 बोलेरो पीकप के चालक एवं मालिक के विरूद्ध अपराध धारा 11घ,ड़ पशु क्रूरता निवारण अधि. 1960 एवं 6,6(क),6(ख)(1),10 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया।

*अवैध रेत उत्तखनन परिवहन पर ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त*


अनूपपुर जिले के थाना कोतमा पुलिस द्वारा रात्रि में एक ट्रैक्टर ट्राली अवैध रूप से रेत परिवहन करते जप्त थी गई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रैक्टर ट्राली में चंगेरी घाट केवाई नदी से अवैध रेत लोड कर विक्रय हेतु ले जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस बल रवाना किया गया तथा चंगेरी घाट से एक मेसी फर्गुसन 1035 जिसकी ट्राली में अवैध रेता लोड करते पाया गया जो ट्रैक्टर चालक पुलिस को दूर से ही देखकर अंधेरे  का फायदा उठाकर ट्रैक्टर मय ट्राली छोड़कर भाग गया, ट्रैक्टर मय ट्राली में लोड अवैध रेता लगभग तीन घन मीटर कल कीमती 5,05,000 रुपए की जप्त किया गया तथा उक्त अपराध धारा मैं अज्ञात आरोपी वाहन चालक एवं अज्ञात वेद वाहन स्वामी का कृत्य धारा 303(2),317(5) बी एन एस एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का पाया गया जो अज्ञात आरोपी वाहन चालक एवं अज्ञात वैध वाहन स्वामी पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

*अवैध कोयला चोरो के विरूद्ध पुलिस की कार्यवाही*


अनूपपुर जिले के थाना भालूमाड़ा की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर जमुना कालरी में केन्द्रीय विद्यालय के सामने रेड कार्यवाही कर से एक ऑटो क्र. MP 65 ZB 4543 मे चोरी का अवैध लोड कोयला वजन 07 क्विटल कीमती 10,000 रुपये को आरोपी ऑटो चालक दीपक दास  चौधरी पिता शंभू दास चौधरी उम्र 35 साल निवासी ग्राम परासी थाना भालूमाड़ा जिला अनूपपुर के कब्जे से कर जप्तशुदा ऑटो मय कोयला को लाकर थाना परिसर मे सुरक्षार्थ खडी कराया आरोपी दीपक दास चौधरी  के विरूध अपराध क्र. 93/2026 धारा 303(2), 4/21 खान खनिज अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया  है। अवैध कोयला 07 क्विटल कीमत 10 हजार रुपये एवं ऑटो क्र. MP 65 ZB 4543 पुरानी कीमत लगभग 1 लाख 50 हजार रू मशरूका कुल कीमती 1 लाख 60 हजार रूपये।

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