ग्राम पंचायत मे हरे भरे पेड़ पौधो को उजाड़कर फर्जीवाड़ा कर करा रहे हैं तालाब का निर्माण


अनूपपुर

जिले के जनपद पंचायत कोतमा में आने वाले ग्राम पंचायत खामरौद यहां सरपंच सचिव रोजगार सहायक तीनों कि मिली भगत से पहले  जमीन पर वृक्षारोपण किए थे और अब छोटे छोटे पौधे को काटकर अब यहां तलाब का निर्माण कर रहे है। मामला कोतमा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरौद का जहा पर पंचायत एजेंसी के द्वारा खुलेआम कोतमा जनपद के यंत्री उपयंत्री के सह पर प्रमाणित भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। बिना मास्टर रोल निकाले ही किया जाता है निर्माण कार्य वा बिना मूल्यांकन के पैसा की निकासी की जा रही है।

कोतमा जनपद के इंजीनियर के सह से ख़मरोद पंचायत मे विकास की गति चरम सीमा पार चुका है, निर्माण कार्य ल पुल, पुलिया, सीसी रोड मुलक हितग्राही के काम खेत तालाब मे बिना मास्टर निकाले ही चालू कराया जाता है काम और बाद मे बंद कमरे मे बैठ कर जो मजदूर कभी काम करने नहीं जाते वा जो पंचायत तो क्या संभाग से भी बाहर रहते है उनके नाम का फर्जी मास्टर तैयार कर पंचायत के कामों मे हाजरी लगाकर प्रमाणित फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता है, ऐसा नहीं है की इन सब कारनामो की जानकारी कोतमा जनपद मे अंगद के पैर की तरह आसन जमाए बैठे इंजिनियर डोंगरवार को नहीं है। 

अगस्त 2025 मे ही पूरे प्लाट मे लगे हरे भरे लिपटिस के ऊपर ही चालू करा दिए खेत तालाब निर्माण कार्य जिससे यह प्रमाणित होता है की पंचायत के रोजगार सहायक के द्वारा घर मे बैठकर बिना साइड देखे बिना मास्टर निकाले ही मेटो के माध्यम से अपना सेटिंग बनाकर काम को चालू करा दिया जाता है, और जब रोजगार सहायक मोहन केवट से इस बारे मे पूछा गया तो कहते है की जब मैं जिओ टैक करने गया था तो उस प्लाट मे लिपटिस का पेड़ नहीं था, पर अब कैसे आ गया मैं नहीं जनता हूँ। हितग्राही का कहना है जितना लिपटिस लगा था, उसका पैसा दे दूंगा मैं और किसी को बोलने का हक नहीं है, जो शासन मेरे ऊपर कार्यवाही करेगा मै देख लूंगा थाना में शिकायत करे या कुछ भी करें।

मैं निर्माण कार्य के जगह पर गयी थी, लिपटिस प्लाट मे लगा हुआ है और खेत तालाब का काम भी वही पे हो रहा है, टाइमिंग के लिए भी बोली हूँ,अगल बगल के पंचायतो मे भी ऐसा ही चलता है धीरे धीरे सुधार करेंगे।

*रानी पनिका, सचिव, ग्राम पंचायत ख़मरौद*

मुझे निर्माण कार्यों के जानकारी नहीं रहती है, आप इन सब बारे मे हमारे पति से से बात कर लीजिये।

*पिंकी सिंह सरपंच ग्राम पंचायत ख़मरौद*

जब पंचायत के सरपंच सचिव ही कुछ नहीं बोलते है तो मैं क्या कर सकता हूँ। 

*मोहन केवट, रोजगार सहायक ग्राम पंचायत ख़मरौद*

 मतगणना सुनने के लिए बैठे लोगों को जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व जुर्माना


अनूपपुर

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी शंकर चैधरी पिता स्व. बालकरण चैधरी उम्र 20 वर्ष एंव संतोष कुमार चैधरी पिता स्व. बालकरण चैधरी, उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी सोन मौहरी, थाना कोतवाली अनूपपुर, जिला अनूपपुर 01 जुलाई 2022 को रात्रि करीब 09ः00 बजे पुलिस थाना अनूपपुर अन्तर्गत ग्राम सोन मौहरी में फाटक हाई स्कूल के पास वोट की गिनती सुनने के लिये बैठे हुए फरियादी कदमिया बाई एंव अन्य आह्तगण राधेश्याम चैधरी, कपसू चैधरी व सोना चैधरी को मां-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उन्हें एंव अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एंव लाठी- डण्डा एंव टांगी/कुल्हाडी से मारकर गंभीर प्राण घातक चोेटे कारित की जिससे मृत्यु हो सकती थी तथा यदि मृत्यु होती तो हत्या के दोषी होते।  

उक्त अपराध के संबंध में फरियादी ने थाना कोतवाली अनूपपुर मे आकर रिपोर्ट लिखवाई। जिसके संबंध में थाना कातवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 370/2022 धारा 294, 323, 506, 34, 307 भारतीय दण्ड संहीता में पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा घटना के संबंध में आहतगण एंव अन्य साक्षियों के बयान लिया गया एंव जप्ती की कार्यवाही की जाकर जांच हेतु एफ0एस0एल0 सागर भेजा गया। मामले में पुलिस की ओर सेे न्यायालय के समक्ष संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 14 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 23 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। वही पर आरेापी के अधिवक्ताओ ने 4 दस्तावेज को प्रदर्शित कराया। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी शंकर चैधरी एंव संतोष कुमार चैधरी को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 294, 323, 506, 34, 307 मेें आरोपियो को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया जिसमें आरोपी को 10-10 साल का कारावास एवं 5,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया। आरोपी को निर्णय उपरान्त न्यायायिक अभिरक्षा जिला जेल अनूपपुर में भेद दिया गया। 

कार की टक्कर से हुई बाइक सवार की हुई मौत, वाहन चालक गिरफ्तार कार जप्त 


अनूपपुर

टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन को मोबाईल फोन पर सूचना दी गई कि अनूपपुर से अमरकंटक रोड पर ग्राम बैरीबांध के पास कार की टक्कर से हुई दुर्घटना में मोटर सायकल सवार की मौके पर मृत्यु हो गई है।  सूचना पर तत्काल टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन, सहायक उपनिरीक्षक संतोष वर्मा, प्रधान आरक्षक राजकुमार साहू, आरक्षक अमित यादव, आरक्षक संजय सिहं के द्वारा मौके पर पहुंचकर दुर्घटना में मृत मोटरसाइकिल चालक मनेश्वर दास पटेल पिता रामभजन पटेल उम्र करीब 26 साल निवासी दुलहरा अनूपपुर के शव को जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम हेतु पहुंचाया गया। पुलिस द्वारा मौके पर से आरोपी कार टाटा किगर क्रमांक MP 65 C 5208 के चालक रानू प्रसाद पनिका पिता नत्थू प्रसाद पनिका उम्र 26 साल निवासी पटौराटोला अनूपपुर को गिरफ्तार किया जाकर थाना भेजा गया एवं संबंधित क्षतिग्रस्त कार को भी जप्त किया जाकर पुलिस थाना भेजा गया। आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 25/26 धारा 106(1) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

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