पति से परेशान पत्नी गयी चाचा के घर, पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या


अनूपपुर 

जिले के अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 13 टिकरी टोला में रघुवीर सिंह ने पत्नी वियोग में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस थाना अमरकंटक में गुलाब बाई पत्नी सभई सिंह धुर्वे उम्र 55 साल निवासी वार्ड क्रमांक 1 हिंडालको अमरकंटक जिला अनूपपुर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई की मेरी बेटी बबीता बाई दामाद रघुवीर सिंह मरावी अपने तीन बच्चों के साथ टिकरी टोला अमरकंटक में मकान बनाकर रहता है, मेरा दामाद बहुत शराब पीता था और आए दिन लड़की बबीता के साथ झगड़ा विवाद करता था, जिससे परेशान होकर एक सप्ताह पूर्व मेरी बेटी बबीता बच्चों को लेकर अपने चाचा के घर छांटा जिला डिंडोरी चली गई, रघुवीर रोज शराब पीकर घर में पड़ा रहता था, काम में नहीं जाता था, दामाद रघुवीर सिंह का पड़ोसी मोहनीश कुमार पिता मंगल सिंह उम्र 19 साल निवासी टिकरी टोला ने मेरे घर आकर बताया की रघुवीर सिंह ने बबीता बाई से रोज झगड़ा विवाद करता था, जिससे नाराज परेशान होकर बबीता बाई अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई है। सुबह सो कर उठा और रघुवीर के घर जाकर देखा तो घर के अंदर मलगा में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है । 

मृतक रघुवीर सिंह मरावी इसके पूर्व नर्मदे आनंदम होटल में काम करता था, कुछ समय से वन विभाग में काम करता रहा है, पत्नी के छोड़कर चले जाने से वियोग में आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । थाना अमरकंटक में उक्त प्रकरण पर मार्ग क्रमांक 14  / 25 धारा 194 बी एन एस एस  कायम कर विवेचना में लिया है मृतका का पोस्टमार्टम कराया जाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है । 

14 खंडपीठो के साथ, नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन


अनूपपुर

म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल के निर्देशानुसार 10 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील सिविल न्यायालय कोतमा/राजेन्द्रग्राम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर 08 खण्डपीठ, तहसील सिविल न्यायालय कोतमा हेतु 03 खण्डपीठ एवं राजेन्द्रग्राम हेतु 03 खण्डपीठ का गठन किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया है। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक, व्यवहारिक, धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा विद्युत विभाग, बैंक एवं नगर पालिका के पूर्ववाद प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में अपने-अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु उपस्थित होने वाले पक्षकारगण की सहायता हेतु हेल्प डेस्क का गठन किया जाकर पैरालीगल वालेंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन व पक्षकारगण से अपील की गई है कि न्यायालय में लंबित एवं पूर्ववाद प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण करवाकर शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त करें, जिससे पक्षकारों के मध्य आपसी सदभाव उत्पन्न हो व शत्रुता समाप्त हो तथा समय, धन व श्रम की बचत हो।

भ्रामक व अपुष्ट सूचनाओ पर होगी कार्यवाही, 2 कलेक्टर ने जारी किए आदेश


शहडोल/उमरिया

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल डॉ.केदार सिंह व कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उमरिया धरणेन्द्र कुमार जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति /संस्थाएं सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, द्विटर आदि) पर ऐसी कोई भी भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं/पोस्ट/वीडियो/रील्स को अपलोड एवं फार्वड/वायरल नहीं करेगा/करेगी। यदि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट अपलोड/फारवर्ड करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय सेना द्वारा आपरेशन "सिंदूर" के तहत की गयी कार्यवाही से उद्भूत परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं/पोस्ट/वीडियो/रील्स अपलोड/फारवर्ड किये जा रहे हैं। ऐसी अपुष्ट खबरों के प्रसारण से आमजन में आक्रोश एवं तनाव पैदा होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई है। उक्तादेश आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उलंघन किये जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) 2000 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। वही अनूपपुर कलेक्टर के द्वारा अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नही किया गया है।

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget