गहाई करते समय थ्रेसर मशीन मे समाई महिला, हुई मौत


उमरिया

नौरोजाबाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम बुड़ान रामपुर मे थ्रेसर मशीन मे फंस कर एक महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम फूल बाई पति तम्मा बैगा 40 वर्ष बताया गया है। जानकारी के मुताबिक श्रमिक फूलबाई कल सुबह कामता राठौर निवासी जरहा के थ्रेसर मे चना गहाई का कार्य कर रही थी। इसी दौरान वह लाक के सांथ मशीन मे समा गई। इस घटना मे महिला का शरीर बुरी तरह से लहुलुहान हो गया। उसका एक हांथ कट कर अलग हो चुका था। हादसे के बाद आनन-फानन मे महिला को मशीन से बाहर निकाल कर ऑटो द्वारा अस्पताल रवाना किया गया, परंतु रास्ते मे ही उसकी मौत हो गई। प्रकरण की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया। पीएम के उपरांत मृतका का शव परिजनो को सौंप दिया गया है। इस मामले मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है।

अवैध रेत परिवहन पर 2 ट्रैक्टर व चोरी मामले पर 1 बाइक जप्त, 3 जुआड़ी गिरफ्तार


अनूपपुर

जिले के रामनगर थाना अंतर्गत महेन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर ट्राली में 03 घन मीटर अवैध रेत खनिज लोड़ करे हुये मेन रोड उचेहराटोला की ओर आ रहा था, जिसे रोककर ट्रेक्टर चालक से नाम पता पूछंने पर अपना नाम सूरज कोल पिता नंदलाल कोल उम्र 30 वर्ष निवासी न्यू डोला थाना रामनगर जिला अनूपपुर  का होना बताया तथा वाहन मालिक सोहन उर्फ खुद्दी प्रजापति निवासी झिरीयाटोला को होना बताया।  ट्रेक्टर ट्राली में लोड़ रेत की टी.पी. एवं वाहन स्वामी के संबंध में जानकारी चाही गई जो स्वयं से ट्रेक्टर ट्राली में रेत खनिज चोरी से परिवहन करते बताया । उक्त ट्रेक्टर नबंर एमपी 65 AA 2047 के वाहन चालक उपरोक्त एवं वाहन स्वामी  को अवैध रेत खनिज चोरी कर उत्खनन परिवहन में संलिप्त पाये जाने से चालक के कब्जे से उक्त ट्रेक्टर मय ट्रॉली में लोड़ अवैध रेत जप्त कर चालक  एवं वाहन स्वामी के विरुध्दध अपराध क्र.  73/25 धारा 303(2),317(5),3(5) बीएनएस एवं  4/21 खान एवं खनिज व MV एक्ट की धारा 3/181, 5/180 का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है । दूसरे मामले में जिले के कोतमा थाना अंतर्गत ग्राम चाका में थाना कोतमा पुलिस को सूचना मिली कि केवई नदी खमरौध घाट से स्वराज कम्पनी का ट्रेक्टर बिना नंबर चोरी का रेत परिवहन करते ग्राम चाका तालाब के पास पाये जाने पर मौके से धारा 303(2) बी.एन.एस. एवं 4/24 खान एवं खनिज अधिनियम के तहत ट्रेक्टर जिसकी ट्राली में 03 घन मीटर रेत लोड था जप्त कर ट्रेक्टर चालक पुरूषोत्तम सिंह पिता हेतराम सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चाका एवं ट्रेक्टर मालिक संतोष जायसवाल निवासी चाका के विरूद्ध धारा 303(2) बी.एन.एस. एवं 4/24 खान एवं खनिज अधिनियम का अपराध कायम कर कार्यवाही की गई।

*3 जुआडियो गिरफ्तार*

जिले के थाना रामनगर शिव प्रसाद केवट के दुकान के पास ग्राम हर्री में आरोपी रोशन केवट पिता मोहन केवट 24 वर्ष निवासी ग्राम हर्री आयुष उपाध्याय पिता बिहारी लाल उपाध्याय उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम हर्री, कुशल केवट पिता दयाराम केवट 42 वर्ष निवासी ग्राम हर्री के फड़ तथा पास से कुल नगदी 700 रूपये तथा तास के 52 पत्ते जप्त किया गया व आरोपीगणो के विरूद्ध थाना रामनगर में अपराध क्र० 74/25 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई।

*मोटर सायकल चोर गिरफ्तार*

रामसूरत जयसवाल पिता भैय्यालाल जयसवाल उम्र 50 वर्ष निवासी बिमाग्राम डबल स्टोरी थाना भालूमाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपनी मोटरसाईकिल क्रमांक MP-20 NJ- 0637 हीरो मोटर साईकिल को अपनी दुकान के सामने खड़ी किया था, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 147/25 धारा 303 (2) बीएनएस कायम कर मोटर सायकल एवं अज्ञात चोर की पता तलास की गई, चोरी गये मोटर सायकल का आरोपी राजू उर्फ छोटू पिता मुन्ना सिंह गोंड उम्र 22 वर्ष निवासी बनगवाँ फुनगा के कब्जे से हरद के जंगल में मोटर सायकल जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

मेडिकल कॉलेज का जिला मुख्यालय के आसपास उचित स्थान पर निर्माण हो- वासुदेव चटर्जी

*जिला मुख्यालय में 200 बिस्तर का हास्पिटल नही हो पाया प्रारंभ*


अनूपपुर

अनूपपुर जिला विकास मच के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव चटर्जी ने एक चर्चा के दौरान कहा कि अनूपपुर मे मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय से दूरी,रेलवे-स्टेशन से दूरी तथा अनूपपुर में 50 एकड़ शासकीय भूमि एकचक की उपलब्धता,आवागमन की सुविधाएं,मरीजों के परिजनो हेतु रूकने एवं खाने-पीने की सुविधाओं के दृष्टिगत किया जाना चाहिए एैसी बातें कही हैं,विदित हो कि वर्ष 2014 में हुए लोकसभा के चुनाव में भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में भारत के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई थी लेकिन एक दशक बीतने के बाद भी अनूपपुर जिला मुख्यालय पर 200 बिस्तर का हास्पिटल प्रारंभ नहीं हो सका है आम जनता की समस्याओं को देखते हुए अनूपपुर विधानसभा के विधायक बिसाहू लाल सिंह ने वर्ष 2025 के बजट सत्र में विधानसभा के प्रश्न क्रमांक 896 तारांकित दिनांक  13/03/2025 के माध्यम से राजस्व मंत्री से प्रश्न किए कि क्या अध्यक्ष यह बताने की कृपा करेंगे कि - (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री का जिला अनूपपुर प्रवास के दौरान 16/08/2024 को अधोहस्‍ताक्षरी एवं जिले के अन्‍य जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिला मुख्‍यालय अनूपपुर में बेहतर चिकित्‍सा की सुविधा उपलब्‍ध कराने एवं गंभीर बीमारी की ईलाज हेतु यहां के गरीब ग्रामीणों को चिकित्‍सा हेतु देश के अन्‍य प्रान्‍तों में न जाना पड़े इसके लिए जिले में संचालित केन्‍द्रीय इंदिरा गांधी जनजातीय विश्‍वविद्यालय अमरकंटक की शाखा चिकित्‍सा शिक्षा महाविद्यालय की स्‍थापना हेतु जिला प्रशासन से भूमि उपलब्‍ध कराकर नवीन चिकित्‍सा शिक्षा महाविद्यालय की स्‍थापना कराए जाने की मांग की गई थी ? यदि हां तो क्‍या शासन द्वारा जिला प्रशासन से भूमि उपलब्‍ध कराये जाने का आदेश जारी किया गया है ? यदि हां तो आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करावे ? यदि नहीं तो क्‍यों ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार केन्‍द्रीय जनजातीय विश्‍वविद्यालय अमरकंटक के नवीन चिकित्‍सा शिक्षा महाविद्यालय खोलने के लिए कितनी भूमि की आवश्‍यकता है और शासन स्‍तर से जनजातीय केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय के कुलपति/जिम्‍मेदार अधिकारी को महाविद्यालय खोले जाने हेतु पत्राचार किया गया है ? पत्र की छायाप्रति उपलब्‍ध कराये ? यदि पत्राचार किया गया है तो कुलपति या जनजातीय विश्‍वविद्यालय के प्रशासन द्वारा क्‍या निर्देश प्राप्‍त हुए ? अब तक महाविद्यालय खोले जाने की क्‍या प्रगति हुई है तथा महाविद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया कब तक अस्तित्‍व में आएगी तथा कब तक महाविद्यालय का संचालन हो सकेगा ? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार म.प्र. शासन के द्वारा मुख्‍यमंत्री जी के घोषणानुसार चिकित्‍सा शिक्षा महाविद्यालय खोलने हेतु जिला मुख्‍यालय के आस-पास कौन से गांव/शहर में खोलने हेतु भूमि आवंटित कराये जाने की तैयारी में है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार निर्धारित मापदण्‍ड के आधार पर जिला मुख्‍यालय के आस-पास कितनी शासकीय भूमि और कहां पर उपलब्‍ध है? यदि महाविद्यालय हेतु निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार यदि शासकीय भूमि उपलब्‍ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्‍या शासन द्वारा निजी भूमियों को अधिगृहित किये जाने हेतु जिला प्रशासन को अनुमति प्रदान करेगी? यदि हां तो कब तक जिला प्रशासन को भूमि आवंटित किये जाने का निर्देश प्रदान किया जाएगा? जिसके जबाब में राजस्व मंत्री( करण सिंह वर्मा) ने विधानसभा के माध्यम से जानकारी दी है कि (क) जी हाँ।  मुख्यमंत्री म.प्र. शासन द्वारा घोषणा क्रमांक-डी 180 दिनांक 18.08.2024 द्वारा जिला अनूपपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। ग्राम कदमटोला तहसील अनूपपुर की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 812/1/1 रकबा 17.467 हे. मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटन के लिए जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रारंभिक स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्‍तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार ग्राम कदमटोला में भूमि का चिन्हांकन किया गया है। (घ) पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध है, निजी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है। वासुदेव चटर्जी ने जनहित,लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए जिला मुख्यालय के आसपास की शासकीय भूमि का चयन कर मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की है।

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