पत्नी से हुआ विवाद, शराबी पति ने घर में लगाई आग, गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक


शहड़ोल

जिले में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जहां एक शराबी पति ने मामूली सी बात पर पत्नी की पिटाई कर घर में आग लगा दिया। जिससे गृहस्थी का सारा सामान, नगदी और जेवरात जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि घर के अंदर रखा गैस सिलिंडर खाली था, जिससे कोई बड़ी घटना होने से टल गई। घटना के बाद पत्नी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले पर पड़ताल शुरू कर दी है।

जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के घोरषा गांव के रहने वाला शराब के नशे धुत्त पति राम सजीवन का पत्नी शकुंतला बाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिससे नाराज पति ने घर का सारा सामान इकट्ठा कर उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया और उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते आग में गृहस्थी का सारा सामान, नगदी और जेवरात जलकर खाक हो गए।

गनीमत रही कि घर के अंदर रखा गैस सिलिंडर खाली था, जिससे कोई बड़ी घटना होने से टल गई। वहीं घटना के दौरान जब पत्नी और बेटे ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो उसने दोनों के साथ मारपीट की। जिससे आहत मां बेटे ने मामले की शिकायत ब्यौहारी थाने में दी है। शिकायत पर ब्यौहारी पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।

पुलिस ने 25 लाख के 175 मोबाईल रिकवर कर मोबाईल स्वामियों को सौपा


 अनूपपुर

पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सीधे प्राप्त होने वाली एवं थाना/चौकी में लंबित मोबाईल गुम संबंधी विगत 05 वर्षों शिकायतों को एकत्र कर ट्रेस कर संबंधित थानों को रिकवरी हेतु भेजा गया था। जिस पर जिले के समस्त थानों के द्वारा अनूपपुर जिला, मध्यप्रदेश के अन्य जिलों एवं विभिन्न राज्यों से कुल 175 मोबाईल फोन कीमती लगभग 25 लाख रुपये रिकवर कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा गया था। रिकवर किये गए मोबाइल स्वामियों को पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के द्वारा सोन सभागार कलेक्ट्रेट परिसर अनूपपुर में सुपुर्द किया गया। जिससें मोबाईल स्वामी के चेहरे में खुषी की लहर देखी गयी और उनका पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जागृत हुई। 

पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने वाले चार आरोपियो को किया गिरफ्तार  


अनूपपुर

हेतराम सिंह गोड़ पिता सुंदर सिंह गोंड उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम लेदरा थाना कोतमा द्वारा सूचना दिया था कि, उसका पुत्र अर्जुन सिंह गोंड उम्र 16 वर्ष सुबह भोर में नित्य क्रिया के लिए तालाब तरफ गया हुआ था, जिसकी लाश शाम को झाड़ी में मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगली जानवर मारने के लिए नंगी जी.आई.तार 11 हजार वोल्टेज में करंट लगाकर रखे थे, जिसमें  अर्जुन सिंह की  करंट लगने से मौत हो गई है। सूचना पर मर्ग क्रमांक 70/24 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच में लिया गया तथा उक्त दिनांक को ही गांव की अमृत लाल यादव की बच्ची भी नित्य क्रिया के लिए गई थी जिसे भी करंट लगने से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया था। शिकायत मिलने पर मर्ग एवं शिकायत की जांच दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगली जानवर को करने के लिए नंगी जी.आई. तार लगाकर करंट फैलाया गया जिसमें अज्ञात आरोपी यह जानते हुए लगाया था कि उक्त तार के करंट में आने से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। करंट से अर्जुन सिंह की मृत्यु होना एवं अमृतलाल की बच्ची घायल होना पाया गया है जिस पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध क्रमांक 428/24 धारा 105 ,125 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए तत्काल घटनास्थल के आसपास के गांव के संदेहियों से लगातार पूछताछ किया गया जिसमें मानसिंह पिता भूखन सिंह उम्र 40 वर्ष, कृपाल सिंह पिता भंवर सिंह उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी लेदरा, राम जी सिंह पिता ददुवल सिंह उम्र 45 वर्ष,  श्री सिंह उर्फ अश्वनी सिंह पिता बलधारी सिंह उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी जमुनिहा थाना कोतमा के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने पर उक्त आरोपियों से घटना में प्रयुक्त नंगी जी.आई.तार एवं तार फैलाने के लिए उपयोग में लाई गई लकड़ी डंडा जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।    

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