जंगल की अवैध कटाई मामले में बीडगार्ड, डिप्टी रेंजर व उप वन क्षेत्रपाल को हुई नोटिस जारी 

जांच में हुआ खुलासा, सात माह बाद भी 77740 रुपए की नहीं हुई वसूली*


अनूपपुर

जिले के वन परिक्षेत्र कोतमा अंतर्गत ग्राम कोटमी में कुछ महीने पहले0 लगातार RF442 की शिकायत हुई थी, जिसके बाद जांच टीम द्वारा पक्षपात कर उन अधिकारियो के करनी पर भ्रष्टाचार में लीपापोती कर मामले को दबाने की प्रयास किया गया, जबकि वन भूमि में डिप्टी रेंजर बीडगार्ड परिक्षेत्र कोतमा अधिकारीयों के साठ गांठ से डिप्टी रेंजर बीडगार्ड के सह सहयोग से वन भूमि में अवैध अतिक्रमण हुआ था और वृक्षों की कटाई में संलिप्त पाया गया था, वन परिक्षेत्र अनूपपुर कोतमा के जांच में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, जिसमे शिकायतकर्ता सहित ग्रामीणों असतुष्ट रहे और हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिए थे, हरी प्रसाद यादव ने वन मंडलाअधिकारी अनूपपुर दिनांक 20 फरवरी 2024 को शिकायत की थी जहा पर पूर्व वनमंडलाधिकारी अनूपपुर श्रद्धा पंद्रे के द्वारा तत्काल अपने सज्ञान में लेकर दिशा निर्देश देते हुए अपने मार्ग दर्शन में वन मण्डलधिकारी वन मंडल दक्षिण शहडोल स्पेशल टास्क फोर्स को जांच की जिम्मा सौंप कर जांच दिनांक 10 मार्च 2024 को कराई गई, जहा पर शहडोल टीम अधिकारी द्वारा जंगल को घूमकर देखा जिसमे कोटमी जंगल में 24 नग सराई के साल प्रजाति एव धुरवासिन जंगल के कुछ ही हिस्सो में 11 नग पेड़ो  की अवैध कटाई पाई गई जिन ठूठो में कोई हैमर तथा मौके स्थल में वनोपज की लकड़ी मौजूद नहीं मिला था, एसटीएफ जांच टीम जंगल में पहुंचकर जंगल जांच कर पोल खोल दी, सारी पोल बना गया 77 हजार साथ सौ चालीस रुपए की जांच में वृक्षो हानि पाई गई थी तथा कोटमी धुरवासीन जंगलों की वृक्षों की अवैध कटाई में हरी प्रसाद यादव की शिकायत को सही पाया गया, जिसमे तीनो अधिकारियो पर आरोप सिद्ध हुआ और अशोक कुमार निगम के विरुद्ध 23 हजार तीन सौ बाइस रुपए, विनोद कुमार मिश्रा के विरुद्ध 23 हजार तीन सौ बाइस रुपए, सोमपाल सिंह कुशराम के विरुद्ध इकतीस हजार छियानवे रुपए की दिनांक 11 अप्रैल 2024 को नोटिस ज़ारी हुआ, सूचना के अधिकार के तहत 23 सितंबर 2024 को जानकारी प्राप्त हुआ प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी की ग्राम कोटमी धुरवासिन जंगल की हुई नुकसानी वसूली आदेश की छाया प्रति की मांग की गई थी, लेकिन उसको न देकर 10 अक्टूबर 2024 को तीनो का जारी नोटिस की छाया प्रति सूचना के आधिकार से दिया गया, जिस पर पता चला की अभी तक वसूली का आदेश नही हुआ है और वही तीनो कर्मचारी जिनके पदस्थ रहने पर व्रक्षों की अवैध कटाई में संलिप्ता पाई गई, तीनो कर्मचारियों को सर्किल प्रभारी लतार डिप्टी रेंजर विनोद कुमार मिश्रा बीडगार्ड धुरवासिन सोमपाल सिंह उप वन क्षेत्रपाल अशोक कुमार निगम को आज भी उसी जगह पर तैनात है जिस जगह पर रह कर अवैध कटाई वन भूमि में भू माफियो को अवैध कब्जा दिलाने जैसे कार्यों को अंजाम दिया गया था और लगातार दे रहे है, आख़िर इतनी गंभीर मामले में आज सात महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं हुई वसूली का आदेश, आखिर किसके संरक्षण से तीनो कर्मचारी बच रहे है, वन विभाग के वरिष्ट अधिकारीयो पर सवाल खडा हो रहा है।

बेसहारा भटकती महिला को  पुलिस ने दिया सहारा, विक्षिप्त  होने से पुलिस कर रही पतासाजी


अनूपपुर

जिले के ग्राम बम्हनी (पुलिस चौकी फुनगा थाना भालूमाडा)  क्षेत्र में एक विक्षिप्त महिला बेसहारा भटकती देखी गई है, जिसे तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली  टी. आई.अरविंद जैन को महिला को रेस्क्यू कर सहारा दिया गया। 

थाना कोतवाली से महिला सहायक उप निरीक्षक हुरननिशा एवं आरक्षक कपिल सोलंकी  के द्वारा ग्राम बम्हनी और उसके बाद ग्राम छिल्पा में तलाश कर भटकती हुई बेसहारा महिला को रेस्क्यू किया जाकर सुरक्षित थाना कोतवाली लाया गया एवं भोजन पानी आदि व्यवस्था के उपरांत महिला को वन स्टाफ केंद्र अनूपपुर में दाखिल कराया गया है। महिला जिसकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष है, ठीक ढंग से अपना नाम पता नहीं बता पा रही है।  कोतवाली पुलिस पुलिस द्वारा उक्त अज्ञात महिला के नाम पता जानने के प्रयास किए जा रहें हैँ। कोतवाली टी.आई.अरविंद जैन द्वारा  अपील की गई है कि उक्त महिला के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी मिलने पर थाना कोतवाली को सूचित करें जिससे महिला को उसके परिजनों तक पहुंचा जा सके।

घर पर रखा 47 पाव अवैध शराब जब्त


अनूपपुर     

जिले के थाना करनपठार चौकी सरई स्टाफ के द्वारा ग्राम सरई में 45 पाव जीनियस शराब 06 बाटल वियर, 06 केन पावर बियर अवैध रूप से शराब बिक्री करते पकडा गया, तथा करनपठार के नेतृत्व में मुखबिर सूचना पर कार्यवाही हेतु पुलिस रवाना होकर ग्राम सरई पहुंच मन्ना नायक के घर का तलाशी लेने पर घर के अंदर अवैध रूप से रखे शराब पाये गया, जिसे थाना करनपठार चौकी सरई के द्वारा मौके पर समस्त कार्यवाही पश्चात जप्त कर अप. क्र. 168/2024, 169/2024 धारा 34(ए)  आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है 

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