चलती ट्रेन में अज्ञात महिला ने दिया धक्का, युवक की ट्रेन की चपेट आने से कटा पैर


अनूपपुर

अनूपपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 800 मीटर की दूरी में शहडोल की ओर से आ रही गाड़ी संख्या 08748 कटनी बिलासपुर मेमो ट्रेन में सफर के दौरान अनूपपुर रेलवे स्टेशन के पहले शहडोल की ओर से आ रही मालगाड़ी के ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी की लगभग 800 मीटर की दूरी पर ट्रैक के किनारे एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे लेकर तत्काल स्टेशन मास्टर ने आरपीएफ थाना अनूपपुर में सूचना दिया, सूचना मिलते ही तत्काल ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ एएसआई अमृतलाल साहू व मनोज सिंह के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से घायल को जिला चिकित्सालय अनूपपुर लाया गया, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर कुलदीप सिंह परस्ते के द्वारा सीएमएचओ अशोक अवधिया को सूचना देने पर तत्काल मौके पर पहुंचते हुए, डॉक्टर साकेत कौशिक, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर उन्नति सिंह, डॉक्टर अंजली राठौर के द्वारा घायल का तत्काल ऑपरेशन करते हुए जान बचाई, तत्पश्चा घायल को कैजुअल्टी वार्ड में भर्ती कर ड्यूटी पर स्टाप नर्स एवं डॉक्टर की निगरानी में रखकर उपचार किया जा रहा है। घायल की जान बचाने में स्टाफ नर्स, ड्रेसिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारी ने अहम भूमिका निभाई। घायल युवक ने बताया कि मेरा नाम संतोष बैगा पिता सम्मू बैगा उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड 13 ज्योतिपुर पेंड्रा गौरेला मरवाही छत्तीसगढ़ का रहने वाला हैं, वह पल्लेदारी का कार्य करता हूँ, पेंड्रा से मैदा लोड कर गाड़ी खाली कर ट्रेन से वापस अपने घर जाते समय ट्रेन स्टेशन में पहुंचने से पहले ही उतरने की हड़बड़ी में अज्ञात महिला के द्वारा संतोष बैगा को चलती ट्रेन में धक्का देने से ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक पैर कट गया।

बालिकाओं ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान का जीता खिताब

*राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 बालिकाओं में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी*


अनूपपुर 

जिले के रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ के अंडर 19 बालिकाओं ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान का खिताब जीतकर जिले व विद्यालय का नाम रौशन किया है। अब हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 बालिकाओं में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी।

रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ सी बी एस ई विद्यालय ने भोपाल में अंडर 19 बालिकाओं के मध्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता यह खिताब भोपाल के ओरिएंटल विद्यालय में आयोजित सी बी एस ई स्तर के विद्यालयों के बीच हुई इस प्रतिस्पर्धा में अंडर 19 बालिकाओं में प्रदेश भर के सी बी एस ई विद्यालय की 19 टीमों ने भाग लिया जिसमें रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ कपिलधारा बिजुरी की टीम ने जीत हासिल की 25 वर्षों के बाद रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ ने यह मुकाम हासिल किया।

रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ कपिलधारा बिजुरी की अंडर 19 बालिकाओं की टीम ने अपने ग्रुप की सभी टीमों को परास्त कर इस खिताब को जीता है और अब सी बी एस ई विद्यालयों की अंडर 19 बालिकाओं की टीम का प्रतिनिधित्व मध्यप्रदेश के लिए करेंगी और अब 22 अक्टूबर को राष्ट्रिय स्तर पर अंडर 19 बालिकाओं में प्रथम आने की दौड़ में शामिल होंगी आपको बता दे रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ कपिलधारा बिजुरी के विद्यालय को दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र (कोयला उत्पादन करने वाली कम्पनी)के द्वारा संचालित किया जा रहा है अब एस ई सी एल के साथ साथ रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ परिवार और क्षेत्र के सभी लोगों में खुशनुमा माहौल है और सभी ने इन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर जीत की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

पीकप से अवैध जानवर कर रहे थे परिवहन, पुलिस ने किया जब्त


 अनूपपुर

जिले के चौकी प्रभारी सरई थाना करनपठार को सूचना प्राप्त हुई कि पीकप क्रमांक एमपी 52 GA 0954 का चालक अपने पीकप में पडवा क्रूरता पूर्वक लोड कर वध करवाने हेतु बूचड खाना उत्तर प्रदेश लेकर बेनीबारी तरफ से सरई तरफ आ रहा हैं। सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु अहिरगंवा चौराहा सरई के पास पहुंचा तो कुछ देर बाद बेनीबारी तरफ से एक पीकप काफी तेजी से आते दिखाई दी जिसे रोककर चैक किया तो पीअप का वही नम्बर था जिसकी सूचना मिली थी।  पीकप के ड्रायवर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम लक्ष्मण प्रसाद प्रजापति दो अन्य दुर्योधन महरा व शिववंदन तीनो निवासी ग्राम पडरिया जिला ड़िण्डौरी के हैं। पीकप में 03 नग पड़वा लोड क्रूरता पूर्वक गले में रस्सी पिक अप की बाडी से बंधे पाये गये, मौका पंचनामा गवाहो राम नायक, संजू विश्वकर्मा के समक्ष तैयार किया जाकर लोड पडवा के संबंध में उक्त आरोपियो से विधिवत पूछतांछ किया गया जो पडरिया से लोड करके बूचडखाना उत्तर प्रदेश वध करवाने हेतु मंहगा कीमत पर बेचने हेतु लेकर जाना ड्राइवर ने बताया। परिवहन करने के वैध दस्तावेज नही मिले। उक्त गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के धारा 6, 6(क),(ख),9-10 म. प्र. पशु परिरक्षण अधि. -1959 एवं 11ध पशु क्रूरता अधि. 1960 तथा 66/192, 130(1)/177, 3/181, 46/196 मो. व्ही. एक्ट के अंतर्गत मोके पर कार्यवाही की गई।


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