अवैध शराब जब्त, 2 तस्करों को ग्रामीणों ने दबोचा, मामला हुआ दर्ज


समाचार

अवैध तरीके से शराब की तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी कड़ी में शहडोल जिले में जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा है, जिनके कब्जे में भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है, फिलहाल इस मामले में पुलिस तस्करों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, यह मामला देवलोंद थाना क्षेत्र के ग्राम बैरिहाई कैंपस की है, जहां बाइक से शराब परिवहन करते 2 तस्करों को जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने दबोच लिया, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लेकर शराब जब्त किया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अशोक सिंह और धर्मेंद्र शुक्ला बताया और वह बुढ़वा शराब दुकान से शराब लेकर बैरिहा गांव जा रहे थे, इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

मारपीट करने वाले 7 आरोपियो पर मामला दर्ज, आरोपी फरार


अनूपपुर

सोशल मीडिया पर ग्राम पसला में मोहम्मद अनवर एवं मो. इस्ताक उर्फ कतन्नी दोनो निवासी वार्ड न. 15 लहसुई थाना कोतमा जिला अनूपपुर के साथ मारपीट का वायरल वीडियो पुलिस को प्राप्त होने पर कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया जाकर वायरल वीडियो की जांच की जाकर मोहम्मद अनवर पिता मोहम्मद आशिक उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड न. 15 लहसुई थाना कोतमा जिला अनूपपुर की शिकायत पर थाना कोतवाली में अजय यादव, रवि चौहान, अमित भदौरिया, रघुवर पटेल, अवधेश, गुडलक, मनीष भदौरिया एवं अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 442/24 धारा 296,115(2),351(3), 3(5) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम बनाई जाकर कार्रवाई की जा रही है।

किराना दुकान ने बिक्री के लिए रखे अवैध 830 लीटर डीजल जब्त, आरोपी हुआ गिरफ्तार


अनूपपुर

चैनलाल गुप्ता उर्फ बिक्कू निवासी ग्राम निमहा किराना दुकानके संचालक है, अपने किराना दुकान की आड़ में दुकान के अंदर कमरे में काफी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ डीजल अवैध बिक्री करने हेतु रखे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छापा मारकर चैनलाल गुप्ता के घर की तलाशी लिया, किराना दुकान के अंदर वाले कमरे में काफी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ डीजल पाया गया, जिसमें 220 लीटर क्षमता वाले 2 नीले ड्रम भरे हुए जिसमें 440 लीटर डीजल तथा प्लास्टिक के 15 -25 लीटर क्षमता वाले 19  प्लास्टिक डिब्बो में 390 लीटर ज्वलनशील पदार्थ डीजल जिसकी कुल मात्रा 830 लीटर पाया गया। उक्त डीजल के खरीद- बिक्री के वैध दस्तावेज चैनलाल गुप्ता से मांगने पर उसके द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। डीजल को आरोपी चैनलाल गुप्ता द्वारा असुरक्षित व उपेक्षापूर्ण प्लास्टिक के डिब्बों में रखे जाने से दुर्घटना की संभावना हो सकती थी। डीजल क़ीमती क़रीब 80510 रुपए थी जिसको जप्त किया। डीजल का परीक्षण हेतु सैंपल लिया गया। आरोपी चैनलाल गुप्ता के पास डीजल अवैध रूप रखे जाने पर अपराध धारा 287 बीएनएस एवं धारा  3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत थाना रामनगर ज़िला अनूपपुर के विरुद्ध अपराध दर्ज कर हिरासत में लिया गया है।

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