अवैध कोयले का परिवहन करने पर पुलिस ने ट्रक किया जब्त, मामला हुआ दर्ज


अनूपपुर

मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक टाटा कंपनी का सफेद पीले रंग के ट्रीपर ट्रेलर रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी 10 BS 5329 बिना किसी वैध परिवहन कागजात के कोयला परिवहन कर बिजुरी तरफ आ रहा है जिस पर तत्काल कार्यवाही कर अवैध कोयला पकडा जा सकता है सूचना तस्दीक पर बिजुरी पुलिस द्वारा बाबूलाल पेट्रोल पंप दलदल के पास उक्त वाहन क्र. सीजी 10 BS 5329 को रोक कर कोयले के परिवहन के संबंध मे वैध कागजात के बारे मे पूछे जाने पर ट्रीपर ट्रेलर ड्राइवर द्वारा कोई वैध कागजात का न होना बताया तथा न ही कोई कोयला परिवहन करने का वैध कागजात प्रस्तुत किया, कोयला परिवहन का कोई वैध कागजात न होने पर ट्रीपर ट्रेलर क्र.सीजी 10 BS 5329 को साक्षियों के समक्ष जप्त किया जाकर थाना सुरक्षार्थ रखा गया तथा ड्राइवर विजय सिंह निवासी पलामू झारखंड एवं वाहन स्वामी सक्ति ट्रेडर्स के खिलाफ अपराध क्र. 239/24 धारा 303(2), 317(5),3(5) बीएनएस 4/21 खनिज अधनियम 130/177 (3) एम. व्ही एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मे लिया गया। उक्त कार्यवाही में कुल मशरूका 40,87,000 रुपये का जप्त किया गया है।

तेज रफ्तार शव वाहन अनियंत्रित होकर हुई दुर्घटनाग्रस्त


अनूपपुर

जिला मुख्यालय में शनिवार की देर रात अमरकंटक तिराहे के पास जिला अस्पताल का शव दुर्घटना का शिकार हो गया है जिस दौरान दुर्घटना घटित हुई और दौरान वाहन में वाहन चालक बस मौजूद था जिसे मामूली चोटे आई है। लेकिन वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरकंटक तिराहे के पास अनूपपुर जिला अस्पताल का शव वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया है। दुर्घटना के बाद वाहन अपनी साइड छोड़कर अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरे छोर रेलवे ऑफिस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया,  जिससे वाहन के सामने कांच और दरवाजे के अलावा निचले हिस्से में भी काफी नुकसान देखने को मिला है कयास लगाया जा रहा हैं जिस दौरान यह घटना घटित हुई उसे समय वाहन चालक क्षमता से अधिक रफ्तार पर था तभी तो वहां सड़क और नाली को पार करते हुए रेलवे ऑफिस के बाउंड्री से जा टकराया है। हालांकि कोई भी जनहानि नही हुई है।

अवैध रेत उत्तखनन व परिवहन करते दो ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त


अनूपपुर

जिले के चचाई थाना अंतर्गत खमरौद घाट सोन नदी ग्राम बकही से दो ट्रेक्टर ट्राली में रेत भरकर विक्री के लिये परिवहन कर ले जा रहे है मुखबिर से सुचना प्राप्त होने पर ग्राम बकही पुलिस पहुँची तो ट्रेक्टर वाहन क्र. एमपी 18 एबी 2297 डीआई 35 सोनालिका मय ट्राली 03 घनमीटर रेत व ट्रेक्टर क्र. एमपी 18 एबी 2006 डीआई 35 सोनालिका सलंग्न ट्राली 03 घनमीटर रेत पाया गया। पूछताछ पर खमरौद घाट सोन नदी बकही से बिना टीपी कागजात के अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन कर बिक्री के लिए ले जाने पर दोनों ट्रैक्टर को थाना में लाकर खड़ा कराया गया। वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी एमपी 18 एबी 2297 डीआई 35 सोनालिका के चालक संदीप महरा पिता हरीलाल महरा उम्र 27 साल निवासी ग्राम बकही थाना चचाई के विरूध्द अपराध क्र. 184/24 धारा 303(2), 317(5) बीएनएसएस ,4/24 खान एवं खनिज अधिनियम, 3/181,39/192(1), 146/196 एमव्ही एक्ट एवं ट्रेक्टर क्र. एमपी 18 एबी 2006 डीआई 35 सोनालिका रेत के मौके से फरार आरोपी चालक के विरूध्द अपराध क्र० 185/24 धारा 303 (2), 317 (5) बीएनएसएस, 4/24 खान एवं खनिज अधिनियम दोनो अवैध उत्खनन कर परिवहन करते पाये जाने पर कायम कर विवेचना मे लिया गया।

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