नहीं बदलेगा एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का नाम- माखन विजयवर्गीय

*इस लड़ाई के लिए उच्च न्यायालय डबल बेंच से लेकर सुप्रीमकोर्ट भी जाना पड़े तो जाएंगे*


भोपाल

6 सितंबर, 2024 को न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया ने न्यायालय में 2013 की रिट याचिका संख्या 19817 मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य ईआरएस के मामले में एक फैसला देते हुए नाम पर पूर्णविचार करने को ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को पत्र भेजा। न्यायालय ने पत्र में आपत्तियों पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए कहा। पार्टियों को 24अक्टूबर 2024 को रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिए है.

लेकिन मप्र श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोग पत्रकारों को भ्रमित कर समाचार प्रकाशित करवा रहे है जिसमे लिख कर रहे है कि अब एमपी जर्नलिस्ट यूनियन के नाम को हमेशा के लिए समाप्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। इन भ्रामक खबरों से यूनियन कि इमेज़ खराब करने का काम तथाकतिथ संगठन के लोगों द्वारा किया जा रहा जो अनुचित है।

एमपी जर्नलिस्ट यूनियन के प्रांतीय मिडिया प्रभारी माखन विजयवर्गीय ने बताया कि साल 2013 में न्यायालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन में परिवर्तन करके एमपी किया गया। चूंकि उस समय भी न्यायालय का निर्देश था कि नाम का कभी अनुवाद नहीं होता। लेकिन फिर भी रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन कि बात मानते हुए हमने मध्यप्रदेश के स्थान पर एमपी शब्द बदल दिया। 

साल 2013 से ही दायर रिट में बीते 6 सितंबर 2024 को उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन इस तथ्य पर विचार करके मामले पर नए सिरे से निर्णय लेंगे कि वे कौन से व्यक्ति हैं। जिन्हें धोखा दिए जाने की संभावना है और क्या समानताएं हैं जो ट्रेड यूनियनों के सदस्यों को धोखा देना हो सकती हैं। लेकिंन श्रमजीवी पत्रकार संघ के कुछ लोग भ्रामक खबर फैला रहे है कि हाईकोर्ट ने नाम ही खत्म कर दिया।

विजयवर्गीय ने कहा कि कोई भी न्यायालय न्याय के पूर्व सिद्धांत के अनुसार दोनो पक्षों को सुनता है, तब कोई फैसला देता है। यहां हमें इस बाबत हाईकोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया और न ही हमारा पक्ष सुना गया, दूसरी अहम बात यह है कि उच्च न्यायालय ने कहीं भी नाम बदलने के लिए अथवा नाम समाप्त करने के लिए निर्देशित या आदेशित नहीं किया, भ्रामक खबर प्रकाशित करवा रहे है उनको नोटिस देकर मानहानि का दावा किया जाएगा, वहीं हम उच्च न्यायालय कि डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो जाएंगे पर एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का नाम जो था जो है वही रहेगा।

नवरात्रि में 26 ट्रेनों को बंद करना आस्था के साथ खिलवाड़ तिथि परिवर्तन की मांग- कैलाश तिवारी


शहडोल

दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर मुख्यालय द्वारा 26 सितंबर 2024 को जारी एक आदेश में हिंदुओं के महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि पर 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक शहडोल मार्ग से गुजरने वाली लगभग 26 ट्रेनों को रेलवे लाइन जोड़ने के नाम पर बंद कर देने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश तिवारी ने कहा है कि नवरात्रि के पर्व पर रेलवे लाइन जोड़ने की योजना बनाने वाले रेलवे अधिकारियों के टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसे समय में जब नवरात्रि स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए, तो ऐसे समय में नियमित ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। जिससे लाखों यात्रियों को दिक्कत आएगी ।रेलवे विभाग ने जो समय का चयन किया है। वह बेहद आपत्तिजनक है ।इसे पूर्व में अथवा आगे किया जा सकता था लेकिन नवरात्रि के समय का चयन करना केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है ।

भाजपा नेता ने कहा है कि जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उसमें से कई गाड़ियों को चलाया जा सकता था। जब बिलासपुर कटनी 08747 चल सकती है तो 20 मिनट पहले चलने वाली अंबिकापुर जबलपुर 11266 को क्यों नहीं चलाया जा रहा है ।जब बिलासपुर भोपाल रात में 2:30 बजे चलती है तो उसको निरस्त कर दिया गया है जबकि उसके पहले अमरकंटक और बाद में जाने वाली सारनाथ ट्रेन को चलाया जा रहा है। इसी तरह चिरमिरी कटनी ट्रेन जो सुबह 8:30 बजे निकल जाती है वह चलाई जा सकता है क्योंकि यह एन आई काम 10:00 बजे के  बाद प्रारंभ होता है । इसी प्रकार बिलासपुर इंदौर ट्रेन को एक घंटा विलंब से चलाया जा सकता था।।नर्मदा एक्सप्रेस महत्वपूर्ण ट्रेनों में एक है। लगता है यात्री गाड़ियों को निरस्त करने में रेलवे विभाग को आनंद आ रहा है। 

पूर्व डिवीजनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य कैलाश तिवारी ने दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सहित रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को  ईमेल भेजकर तत्काल इस आदेश को निरस्त कर आगामी तिथियां में एन आई काम करने की मांग की है।

कोतमा, करण पठार, रामनगर में 21 वारंटियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार


अनूपपुर

जिले के थाना करण पठार के स्टॉफ कौम्बिंग गस्त दौरान स्टाफ के द्वारा स्थाई वारंटी आरोपी- रतन सिह पिता धनसैया सिंह उम्र 32 वर्ष पाक्सो एक्ट का स्थाई वारंटी आरोपी- प्रहलाद सिंह पिता- कृपाल सिंह गोंड उम्र 22 वर्ष निवासी कोडार चौकी सरई एवं  गिरफ्तारी वारंटी - पुष्पराज सिंह पिता रेतलाल चौहान उम्र 23 वर्ष निवासी बघाडी,बकौशल प्रसाद पिता स्व. गणेश प्रसाद महरा निवासी पीपरटोला , मनोज कुमार महरा पिता स्व.गणेश प्रसाद महरा उम्र 38 वर्ष निवासी पीपरटोला थाना करण पठार लगातार फरार थे जिसे हिरासत में लिया जाकर न्यायालय राजेन्द्रग्राम पेश किया गया।

*रामनगर में 06 वारन्टियो को गिरफ्तार*

थाना रामनगर के स्टॉफ के कांबिग गस्त के दौरान वर्ष 2020 से मारपीट, गाली गलौज के फरार आरोपी वारेंटी प्रेमलाल केशवरे पिता धनीलाल केशवरे उम्र 71 वर्ष निवासी सिविल दफाई राजनगर, हीराचंद केवट उर्फ गोल्डन पिता बबलू केवट उम्र 21 वर्ष निवासी कच्ची दफाई झीमर, रामप्रसाद उर्फ हवेली पिता अजुर्न कोल उम्र 40 वर्ष निवासी विशेषर दफाई राजनगर, रामभजन लोनी पिता रामलाल लोनी निवासी दर्री टोला मलगा, सूरजकोल उर्फ पचौनी पिता सुखलाल कोल निवासी वार्ड क्रं० 01 विशेषर द‌फाई राजनगर एवं चोरी के फरार आरोपी रूपेश कुमार केवट पिता अशोक केवट उम्र 32 वर्ष आमाडांड को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय कोतमा में पेश किया गया है।

*कोतमा में 7 वारंटी गिरफ्तार*

कोतमा थाना के अंतर्गत हिस्ट्री शीटर, निगरानी गुंडा, बदमाशो एवं जिला बदर के घर में दबिश कांबिंग गस्त कर वारंटियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन एवं गुंडा, बदमाशो, जिला बदर बदमाशों की गतिविधियों की जानकारी लेने के निर्देशन पर कोतमा पुलिस टीम के द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा वारंटियों को दबोचने में सफलता मिली  है। पूरी रात स्थायी, गिरफ्तारी वारंटी के खिलाफ नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सर्च करते हुए जयंत चौधरी 27 वर्ष पिता ढोला चौधरी निवासी बुढानपुर,राजेश कुमार महरा पिता हेतराम निवासी सिमरिया, महेश पिता मणिलाल निवासी पिपरिया जिला अनूपपुर, नारायण साहू उर्फ़ रामनारायण साहू पिता बाबूलाल साहू निवासी बिशुन टोला, परमेश्वर प्रजापति उर्फ पप्पू निवासी सारंगढ़ एवं पूरन लाल यादव 42 वर्ष पिता मोतीलाल यादव निवासी पचखुरा को पकड़ा गया। सभी आरोपियों पर कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया। 

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