अवैध रेत उत्तखनन व परिवहन पर पुलिस ने 2 ट्रेक्टर को किया जप्त 


अनूपपुर

मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि केवई नदी पचखूरा घाट में कुछ लोग ट्रेक्टर से अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं सूचना पर पुलिस स्टाफ के मौके से जाकर रेड कार्यवाही की गई तो  में एक नीले रंग का स्वराज कम्पनी का बिना नंबर का ट्रेक्टर का चालक  रेत लोड कर परिवहन करते पाया गया चालक से नाम पता पूछने पर रामेश्वर उर्फ बेटू कहार पिता दुर्गा कहार उम्र 25 साल निवासी निगवानी तथा दुसरा ट्रेक्टर क्रमांक MP-18-AA-1874 महेंद्र कम्पनी के चालक ऋषि कुमार पिता जयपाल उम्र 40 वर्ष निवासी बिसुनटोला सारंगगढ थाना कोतमा का होना एवं  ट्रेक्टर के स्वामी के कहने पर केवई नदी पचखूरा घाट से चोरी से रेत निकाल कर लोडकर परिवहन करना बताया जिनके कब्जे से एक नीले रंग का स्वराज ट्रेक्टर बिना नंबर तथा महिन्द्रा कम्पनी  ट्रेक्टर क्रमांक MP-18-AA-1874  दोनों ट्राली मे अवैध रेत लोड कुल मशरूका 126000/- रूपये का जप्त कर  आरोपी चालक 01. रामेश्वर उर्फ बेटू कहार पिता दुर्गा कहार उम्र 25 साल निवासी निगवानी ,02.ऋषि कुमार पिता जयपाल उम्र 40 वर्ष निवासी बिसुनटोला सारंगगढ एवं ट्रेक्टर मालिक के विरूद्ध क्रमशः अपराध क्रमांक 410/24, 411/24 धारा 303(2),317(5) बी एन एस एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। 

पुलिस ने चोरी के दो आरोपियो को मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार


अनूपपुर

फारूक कुरैशी पिता महबूब कुरैशी उम्र 32 साल निवासी इस्लामगंज कोतमा के द्वारा रिपोर्ट किया कि दिनांक 19 सितंबर 2024 को इसकी मोटरसाइकिल पल्सर क्रमांक एमपी 65 एम ए 7716 रेलवे स्टेशन कोतमा के सामने रोड के किनारे खड़ी कर रिश्तेदार को ट्रेन में  बैठाने चला गया था, वापस आकर देखा तो मोटरसाइकिल पल्सर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 404/23 धारा 303(2) बी एनएस कायम कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना पूर्व के मोटरसाइकिल चोरी के  संदेहियों को तलब कर पूछताछ की गई तो संदेही 01.कृष्ण कुमार पिता स्वर्गीय अशोक तिवारी उम्र 19 वर्ष निवासी  पसान थाना भालूमाड़ा एवं विष्णु दत्त त्रिपाठी पिता रामदेव त्रिपाठी उम्र 19 वर्ष निवासी छुल्हा निगवानी के द्वारा अपने  दोस्त के साथ दिनांक 19 सितंबर 2024 को रेलवे स्टेशन कोतमा  के सामने से उक्त मोटरसाइकिल पल्सर एक अन्य दोस्त के साथ चोरी करना बताएं जिनके पास से मोटरसाइकिल कीमती 75 हजार रुपए जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

चोरी का हुआ खुलासा 2 आरोपियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार


अनूपपुर

मोहम्मद रज्जाक पिता स्व. मोहम्मद मुस्लिम उम्र 64 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 09 इस्लामगंज कोतमा के द्वारा  रिपोर्ट किया कि दिनांक 24/09/24 को रात्रि में मोटर बाईडिंग के  कापर वायर वजन करीबन 10 किलो ग्राम एवं दुकान मे पीतल के प्राप्त नल टोटी वगैरह करीबन 10-11 किलो ग्राम को अलग अलग दो बोरियो में भरकर घर के अंदर की गैलरी में रख दिया था  रात में कोई अज्ञात चोर घर में घुस कर गैलरी से उक्त सामान चोरी कर ले गये है की रिपोर्ट   पर अपराध क्र. 408/24  धारा 331(4),305 (a) बी एन एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया  दौरान फरियादी के घर में लगे सीसीटीव्ही का अवलोकन किया गया तो संदेही आरोपी की पहचान मोहम्मद वैस मंसूरी निवासी लहसुई गांव के रूप में हुई आरोपी संदेही की पता तलाश कर दस्तयाब कर मोहम्मद वैस मंसूरी पिता मोहम्मद इस्ताक मंसूरी उम्र 29 वर्ष नि. वार्ड नं. 15 लहसुई गांव से पूछताछ करने पर बताया कि अपने साथी मोह. रमजान पिता प्यार मोहम्मद उम्र 50 वर्ष नि. चमन चौक फुनगा चौकी के साथ इस्लामगंज में मोह. रज्जाक के यहां चोरी करना स्वीकार किया उक्त दोनों आरोपीयों के कब्जे से कापर वायर, सिल्वर, एल्मुनियम, पीतल के चोरी गए सामान  जप्त कर आरोपीयों को मौके से गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय में पेश किया जायेगा। 

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