विद्यालय में शिक्षक ने छात्रा के साथ की मारपीट, शिक्षक के खिलाफ मामला हुआ दर्ज

*छात्रा कक्षा से बिना शिक्षक को बताए बाहर चली गयी*


शहडोल

जिले के ब्योहारी थाना में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के मारपीट के खिलाफ छात्रा ने पिता के साथ थाना जाकर मामला दर्ज कराया है।

ब्योहारी के ग्राम जमोडी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में छात्रा कक्षा चौथी में पढती है । उक्त छात्रा के साथ स्कूल के शिक्षक द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत थाना में की गयी है। घटना के बाद पीड़ित छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद पिता ने छात्रा को थाना ले जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

*अचानक पेट में दर्द हुआ*

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ब्योहारी थाना क्षेत्र के ग्राम जमोडी के रहने वाली 9 वर्षीय कक्षा चौथी में अध्ययनरत छात्रा कक्षा से बिना शिक्षक को बताए बाहर चली गयी। कुछ देर बाद वह फिर कक्षा में आ गयी। इस बात से शिक्षक राम रसीले पनिका काफी नाराज हो गये। जिसके बाद शिक्षक ने छात्रा को जोरदार चांटा जड़ दिया। पता चला है छात्रा का उस समय अचानक पेट में दर्द हुआ और उसे बाहर जाने की कुछ जरूरत पेश आई। जिस वजह से वह जल्दी में कक्षा से बाहर चली गयी और करीब 10 मिनट बाद वापस लौटी।

इस बात से शिक्षक राम रसीले पनिका ने नाराज होकर छात्रा को एक जोरदार चांटा जड़ दिया। घर आने के बाद छात्रा ने सारे घटनाक्रम के बारे में परिजनों को बताया। जिस पर उक्त मारपीट से नाराज पिता छात्रा को लेकर इसकी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुँच गया। जहां छात्रा के बयान के बाद शिक्षक राम रसीले के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

उक्त मामले के सम्बन्ध में थाना प्रभारी अरुण पाण्डेय से चर्चा की गयी तो उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल के एक शिक्षक के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर जांच कराई जा रही है | छात्रा के अनुसार उसका पेट खराब होने के कारण वह जल्दबाजी में कक्षा से कुछ देर के लिए बाहर गयी थी। वापस कक्षा में आने के बाद शिक्षक ने उसे थप्पड़ मारा। पिता के साथ छात्रा ने थाना आकर शिकायत दर्ज कराई थी।

1 लाख की धोखाधड़ी व गबन पर अन्नपूर्णा फायनेंस कंपनी का अधिकारी गिरफ्तार


अनूपपुर

अन्नपूर्णा फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड कंपनी, शाखा अनूपपुर के ब्रान्च मैनेजर रविशंकर लोधी पिता अशोक कुमार लोधी उम्र 28 साल निवासी अनूपपुर द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में सोमवार को रिपोर्ट की गई कि उक्त कंपनी के अनूपपुर ब्रान्च में फील्ड क्रेडिट आफिसर के पद पर कार्यरत सतीष कुमार चौधरी पिता सियाराम चौधरी उम्र 24 साल निवासी ग्राम सटना थाना नागौद जिला सतना को दिनांक 19.09.2024 को शाखा का क्लोजिंग कैश बैलेंस 2,57,968 रूपये आई.सी. आई.सी. आई. बैंक अनूपपुर में कंपनी के खाता में जमा कराने हेतु भेजा गया था जो फील्ड आफिसर अचानक बिना अनुमति अवकाश पर चला गया और बाद में पता चला कि फील्ड आफिसर द्वारा केवल 1,57,968 रूपये बैंक में जमा कर 1,00,000 रूपये धोखाधड़ी कर गबन कर फरार हो गया है। थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 425/24 धारा 316(5),318 (4) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया।

अन्नपूर्णा फायनेंस कंपनी के फरार हुए फील्ड क्रेडिट आफिसर सतीष कुमार चौधरी को नागौद जिला सतना से पकड़ा गया एवं गबन की धनराशि से  खरीदा गया तीस हजार रूपये का वीवो कंपनी का स्मार्ट फोन एवं शेष नगदी राशि जप्त की जाकर गिरफ्तार किया गया है।

सूदखोरी एवं धोखाधड़ी में गिरफ्तार आरोपी मनीष मालू की सेशन कोर्ट से जमानत निरस्त


अनूपपुर

कोतवाली पुलिस द्वारा सूदखोरी एवं धोखाधड़ी के प्रकरणो में मनीष मालू पिता प्रदीप कुमार मालू उम्र 32 साल निवासी चेतना नगर अनूपपुर को गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा गया है। सोमवार को उक्त धोखाधड़ी एवं सूदखोरी के मामलो में आरोपी मनीष कुमार मालू की जमानत याचिका को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर नरेन्द्र पटेल के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सूदखोर मनीष मालू के द्वारा मुनीराम पाठक पिता बेनीराम पाठक उम्र 63 साल निवासी संजय नगर थाना चचाई को 20,00,000 रूपये लोन दिलाया जाकर 5,25,000 रूपये, बैजलाल रजक पिता बाबूलाल रजक उम्र 21 साल निवासी अमरकंटक तिराहा अनूपपुर को 300000 रूपये लोन दिलाया जाकर 180000 रूपये एवं सुरेश कहार पिता गणेश प्रसाद कहार उम्र 29 साल निवासी वार्ड न. 12 अनूपपुर को 4,00,000 रूपये लोन दिलाया जाकर 150,000 रूपये धोखाधड़ी कर गबन कर लेने के मामले में थाना कोतवाली अनूपपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 442/23 धारा 420,406 भा.द.वि. को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी को न्यायालय पेश करने पर जेल भेजा गया था। साथ ही दिवेश शुक्ला पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद शुक्ला उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड न. 09 विकलांग छात्रावास के पास अनूपपुर के द्वारा मनीष कुमार मालू के द्वारा ब्याज खोरी एवं धोखाधड़ी करते हुए बैंक खाता एवं नगदी के माध्यम से कुल 24,00,000 रूपये हड़प कर गबन किये जाने के संबंध में थाना कोतवाली अनूपपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 417/24 धारा 406,420 भा.द.वि.3.4 म.प्र. ऋणियो का संरक्षण अधिनियम में आरोपी मनीष मालू को गिरफ्तार किया गया है एवं पुलिस द्वारा आरोपी सूदखोर मनीष मालू के आई.डी.बी.आई. बैंक, एक्सिस बैंक एवं इण्डियन बैंक शाखा अनूपपुर के खातों पर पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव वसे से होल्ड लगवा दिया गया है एवं सूदखोर आरोपी मनीष मालू की अनूपपुर तहसील में स्थित 0.024 हेक्टयर जमीन की खरीद बिक्री पर पंजीयक कार्यालय अनूपपुर से रोक लगा दी गई है। न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका पर विचारण के दौरान जमानत निरस्त किये जाने हेतु शासन की ओर से पक्ष शासकीय अभियोजक पुष्पेन्द्र मिश्रा के द्वारा रखा गया।

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