कल्याणिका के होनहारों ने रचा इतिहास, JEE मेंस की परीक्षा में लहराया परचम


अमरकंटक/मरकंटक

जे ई ई मेंस 2024 की मुख्य परीक्षा में कल्याणिका केन्द्रीय शिक्षा निकेतन के बच्चों ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। विद्यालय के 4 छात्र यश गुप्ता ने 98%,अर्णव श्रोत्रिय व मिशेल मित्तल ने 96%,  और अमन सोनी ने 94% अंक अर्जित कर अंचल का नाम ऊंचा कर दिया। कल्याणिका इस अंचल का एक उत्कृष्ठ शिक्षण संस्थान है, जिसके छात्र छात्राओं की एक लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने आई आई टी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टेड एकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी जैसे अनेक मुकामों को हासिल कर विद्यालय, शिक्षको, पालकों और अंचल को गौरांवित किया है। कक्षा 12 वी में इस वर्ष अध्ययनरत इन चारों छात्रों को शाला के प्रबंधन्यासी स्वामी हिमाद्रि मुनि, शाला के प्राचार्य श्री रघुनाथ पात्रा, शिक्षकवृंद आदि ने उनकी उल्लेखनीय सफलता पर बधाई दी और उनके सुखद एवम् स्वर्णिम भविष्य की कामना की। प्रबंधन्यासी स्वामी हिमाद्रि मुनि ने कहा कि आज बच्चे 12 वी के बाद ड्रॉप लेकर महानगरों में कोचिंग लेते हैं तब भी ज्यादातर लोगों को इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलती, लेकिन इन छात्रों ने 12 वी की परीक्षाओं के साथ इस उल्लेखनीय सफलता को अर्जित कर हमें फिर से गौरांवित किया है। हम विद्यालयों का संचालन व्यवसायिकता से परे हटकर, छात्रों के बहुमुखी विकास और कल्याण की भावना से करते हैं। निजी सफलताओं में छात्रों की अपनी अभिरुचि और प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि हमे शिक्षा के नाम पर व्यवसाय करना होता तो हम किसी शहरी अंचल में भी विद्यालय खोल सकते थे किंतु हमने इसी वनांचल और पिछड़े क्षेत्रों में राजेंद्रग्राम और गौरेला में संस्थाओं की स्थापना की।

 नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले 3 आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास


अनूपपुर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 363, 366 क भादवि नाबालिग का अपहरण के आरोपी 22 वर्षीय रामनाथ चौधरी पुत्र सियाराम चौधरी निवासी नवाटोला पकरिहा थाना कोतमा अनूपपुर 25 वर्षीय पूरनदास चौधरी पुत्र मुडरा चौधरी निवासी पतेराटोला, बुढानपुर थाना कोतमा एवं 26 वर्षीय रोहितदास पुत्र कमलेश चौधरी निवासी ग्राम श्रमिकनगर बस स्टेण्ड के पास कोतमा को अधिकतम 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 6-6 हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। 12 जनवरी 2021 को थाना चचाई के अन्तर्गत संजय नगर में निवासी की नाबालिग पुत्री रात को घर से बिना बताये कहीं चले जाने के संबंध में पता- साजी करने के उपरान्त न मिलने पर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी कायम कर धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध करते हुए गुमशुदगी के संबंध में शिकायतकर्ता व अन्य साक्षियों के कथन अंकित कर ममला विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पीडिता के दस्तयाब होने पर आरोपितों द्वारा पीडिता के साथ अपराध कारित किये जाने पर गिरफ्तार करते हुए सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने आरोपितो पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले 3 आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास


अनूपपुर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 363, 366 क भादवि नाबालिग का अपहरण के आरोपी 22 वर्षीय रामनाथ चौधरी पुत्र सियाराम चौधरी निवासी नवाटोला पकरिहा थाना कोतमा अनूपपुर 25 वर्षीय पूरनदास चौधरी पुत्र मुडरा चौधरी निवासी पतेराटोला, बुढानपुर थाना कोतमा एवं 26 वर्षीय रोहितदास पुत्र कमलेश चौधरी निवासी ग्राम श्रमिकनगर बस स्टेण्ड के पास कोतमा को अधिकतम 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 6-6 हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। 12 जनवरी 2021 को थाना चचाई के अन्तर्गत संजय नगर में निवासी की नाबालिग पुत्री रात को घर से बिना बताये कहीं चले जाने के संबंध में पता- साजी करने के उपरान्त न मिलने पर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी कायम कर धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध करते हुए गुमशुदगी के संबंध में शिकायतकर्ता व अन्य साक्षियों के कथन अंकित कर ममला विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पीडिता के दस्तयाब होने पर आरोपितों द्वारा पीडिता के साथ अपराध कारित किये जाने पर गिरफ्तार करते हुए सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने आरोपितो पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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