भंडारण केंद्र में अवैध धान की काला बाजारी मामले में कैम्प प्रभारी पर मामला दर्ज

*700 बोरी धान अवैध धान का मिला था भंडारण, जबकि स्टॉक में निरंक पाया गया*


अनूपपुर

अनूपपुर जिले में एमपीडब्ल्यूएलसी के ओपेन कैप भंडारण केन्द्र पयारी में तत्कालीन कैप प्रभारी(कनिष्ठ सहायक) द्वारा षड्यंत्र पूर्वक 700 बोरी धान वजन 268.66 क्विंटल धान का अवैध रूप भंडारण कर अनैतिक लाभ अर्जित किए जाने के उद्देश्य से म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021-22 हेतु जारी समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति क एफ 5-2(1-1 ख)/2021/-1 भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2021 की कंडिका 11.2(1 के 2एवं 3) का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने एवं अनियमितता किए जाने पर भालूमाड़ा थाना में (कनिष्ठ सहायक एमपीडब्ल्यूएलसी) पुष्पराज सिंह बघेल पिता जय प्रकाश सिंह बघेल निवासी शिवाजी नगर सीधी के विरूद्ध धारा 409 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 

*यह है मामला*

पयारी कैप में नई धान रिकार्ड में खत्म, पुरानी स्टेक में 700 बोरी नई धान मिलने के बाद मचा हडक़ंप शीर्षक नाम से 27 जून 2022 को खबर के प्रकाशन के बाद तत्कालीन खाद्य निरीक्षक प्रदीप द्विवेदी ने 28 जून 2022 को मौके पर पहुंच कर जांच की गई। इस दौरान मौके पर एमपीडब्ल्यूएलसी के कनिष्ठ सहायक शिव शंकर जायसवाल उपस्थित रहे। जांच के दौरान एमपीडब्ल्यूएलसी के भंडारण केन्द्र ओपेन कैप पयारी में 1 सितम्बर 2021 से 24 जून 2022 तक पुष्पराज सिंह बघेल कैप प्रभारी नियुक्त थे, जिनके द्वारा इस अवधि में उक्त गोदाम से शासकीय धान के जमा भुगतान का भंडारण कराया गया। जहां उक्त भंडारण केन्द्र में वर्ष 2020-21 वा 2021-22 की उपार्जित धान का भंडारण कराया गया था। 8 जून 2022 को एक ट्रक शासकीय धान चोरी कराए जाने संबंधि शिकायत पर जांच  14 जून 2022 को एमपीडब्ल्यूएलसी अनूपपुर के जिला प्रबंधक अशोक रघुवंशी  एवं एमपीएससीएसी अनूपपुर के जिला प्रबंधक एस.के. रावत द्वारा द्वारा की गई। जिसमें 234 बोरी पुरानी धान स्टॉक में कम पाए जाने पर प्रबंध संचालक एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा 21 जून 2022 को कैप पयारी पुष्पराज सिंह बघेल को निलंबित कर दिया गया। 

*मिला अवैध स्टॉक*

तत्कालीन कैप प्रभारी पुष्पराज सिंह बघेल के निलंबन के बाद उक्त कैप का प्रभार सौंपने हेतु कैप में भंडारित धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन एमपीडब्ल्यूएलसी अनूपपुर के जिला प्रबंधक अशोक रघुवंशी एवं एमपीएससीएससी राजमणि कुशवाहा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जिसमें वर्ष 2021-22 की 700 बोरी नई धान वर्ष कैप भंडारित पाई गई। जबकि ऑनलाइन वा ऑफलाइन स्टॉक पंजी में वर्ष 2021-22 की धान का स्टॉक निरंक पाया गया था। जिसके बाद मौके पर ही 28 जून 2022 को उक्त भंडारण स्थल के कैप में सी-18 में भंडारित वर्ष 2021-22 को नई धान का सत्यापन किया गया, जिसमें नीले रंग के धागे डबल सिलाई होना पाया गया, सभी बोरियो में धान उपार्जन केन्द्र का टैग लगा होना पाया तथा उसमें म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉपर्रेशन अनूपपुर, सरस्वती स्व सहायता समूह छिल्पा  खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 लिखा होना पाया गया था। 

*कैम्प प्रभारी ने किया गोलमाल*

स्टॉक निरंक होने के बाद पयारी ओपेन कैप में वर्ष 2021-22 की नई धान का अवैध भंडारण मिलने पर 268.66 क्विंटल को जब्त किया जाकर एमपीडब्ल्यूएलसी के कनिष्ठ सहायक शिव शंकर जायसवाल की सुपुर्दगी में दिया गया था। जहां ओपेन कैप पयारी के तत्कालीन कैप प्रभारी पुष्पराज सिंह बघेल द्वारा की गई अनियमितता का मामले का प्रकरण खाद्य निरीक्षक प्रदीप द्विवेदी ने बनाते हुए जांच रिपोर्ट कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां कलेक्टर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई के बाद 5 जुलाई 2023 को ओपेन कैप पयारी के तत्कालीन कैप प्रभारी(कनिष्ठ सह डाटा एंट्री ऑपरेटर) पुष्पराज सिंह बघेल पिता स्व. जय प्रकाश सिंह बघेल के खिलाफ भालूमाड़ा थाना में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद भालूमाड़ा थाना में जांच के बाद 1 जनवरी को धान उपार्जन नीति का उल्लंघन के तहत धारा 409 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 अवैध गांजा परिवहन प्रकरण में 04 चार आरोपियों को 10 -10 वर्ष व 1-1 लाख का जुर्माना


अनूपपुर 

सत्र न्यायाधीश रविन्दर सिंह एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनूपपुर पंकज जयसवाल की न्यायालय ने कोतमा थाना में दर्ज अपराध अवैध गाँजा परिवहन करने वाले 4 आरोपियो मो० ताज, अरूण कुमार सोनी, मो० समीर एवं संतोष सोनी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारवास एवं 1- 1 लाख रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। 

लोक अभियोजक ने बताया कि 19 अक्टूबर 2017 को कोतमा से केशवाही रोड हाईवे क्रॉसिंग पर कोतमा पुलिस को मुखबिर से सूचना पर कार को रोककर तलासी लेने पर 30 किलोग्राम गांजा के साथ आरोपित मो० ताज, अरूण कुमार सोनी, मो0 समीर के साथ संतोष सोनी गिफ्तार किया और अपराध दर्ज कर न्यायालय में चलान प्रस्तुत किया। पकडे जाने के दौरान 03 आरोपी बालिक थे जिनका प्रकरण विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनूपपुर पंकज जयसवाल के न्यायालय में किया गया। वहीं पकडे गयें एक अन्य अरोपी संतोष सोनी के नाबालिक होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रकरण किया गया। प्रकरण में दोनो ही न्यायालय ने चारो पर अपराध प्रमाणित होने पर मो० ताज, अरूण कुमार सोनी, मो० समीर एवं संतोष सोनी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

अनियंत्रित होकर ऑटो पलटा, एक युवक की हुई मौत, चार घायल, इलाज जारी


अनूपपुर

अनूपपुर जिले के अमरकंटक थाना अंतगर्त ग्राम बघररा से रामनाम का पाठ कर अपने गांव लौट रहें यात्रियों से भरा ऑटो से ग्राम नोनघटी से खाटी बिलासपुर मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटने से एक की मौत हो गई वहीं चार लोग घायल हो गये। जिसमें एक हालत नाजुक बताई जा रहीं हैं। वहीं घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अनूपपुर जिले के अमरकंटक थाना अंतर्गत ग्राम नोनघटी से खाटी बिलासपुर मार्ग पर राजेन्द्रग्राम के समीप ग्राम बघररा में रामनाम का पाठ कर अपने गांव ऑटो से लौट रहें थे। तभी ऑटो अनियंत्रित होकर पलटने से चीख पुकार मच गई। स्थानिय लोगो ने अमरकंटक पुलिस व 108 को सूचना दी मौके पर 108 वाहन ने पहुंचे जहां 35 वर्षीय जीवन विश्वकर्मा पुत्र दशरथ विश्वकर्मा ग्राम बिलासपुर की मौके पर मौत हो गई। घायलों को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में भर्ती कराया। घायलो में 50 वर्षीय पतिराम पुत्र बुधराम ग्राम दुआरी की हालत नाजुक बताई जिसके बाद शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं साथ ही तीन अन्य घायल 35 वर्षीय दशरथ पुत्र गोधू ग्राम बिलासपुर, 30 वर्षीय राजकुमार पुत्र कला नायक ग्राम दूआरी एवं 60 वर्षीय रामदीन पुत्र इतवारी ग्राम खेतगांव का इलाज स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया।

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