पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिले के प्रवास पर, स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत


अनूपपुर

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 दिसम्बर 2023 को अनूपपुर जिले के अमरकंटक के प्रवास पर रहेंगे। प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्‍थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 21 दिसम्बर 2023 को प्रातः 10 बजे बरगी, जिला जबलपुर से कार द्वारा प्रस्थान कर व्हाया शहपुरा, डिंडौरी होते हुए शाम 5 बजे अमरकंटक, जिला अनूपपुर पहुचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम अमरकंटक में करेंगे।

केन्द्रीय विद्यालय को वार्षिक शैक्षणिक निरीक्षण में मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया


 अनूपपुर

 केन्द्रीय विद्यालय जमुना कॉलरी का वार्षिक शैक्षणिक निरीक्षण 19 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय विद्यालय जबलपुर संभाग के सहायक आयुक्त डॉ. सरोज डबास के नेतृत्व में निरीक्षकों की एक टीम द्वारा किया गया था।  टीम में केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर प्राचार्य देवेंद्र कुमार तिवारी, केन्द्रीय विद्यालय शहडोल प्राचार्या प्रीती मिश्रा, केन्द्रीय विद्यालय अमरकंटक प्राचार्य रतन कुमार, केन्द्रीय विद्यालय सागर क्रमांक 1 उप- प्राचार्य दीपक कुमार साहू और केन्द्रीय विद्यालय धनपुरी की मुख्याध्यापिका मनीषा भट्टाचार्य शामिल थे।

निरीक्षण दल के द्वारा विद्यालय मे चल रही सभी शैक्षिक और सह्- शैक्षणिक गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया गया एवं पुरी टीम विद्यालय क्रियकालाप से बेहद संतुष्ट दिखी, टीम  ने स्कूल की सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं का दौरा किया। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से भी बातचीत की। टीम स्कूल की समग्र स्थिति और दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता से प्रभावित हुई। निरीक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्कूल का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया है और इसमें पर्याप्त सुविधाएं हैं। छात्र अच्छी तरह से अनुशासित हैं और सीखने के लिए प्रेरित हैं। शिक्षक योग्य एवं अनुभवी हैं।  स्कूल सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल है। इसी दौरान निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय से राष्ट्रीय स्तर पर चयनी बच्चों को सम्मानित किया गया और उनका मार्गदर्शन किया गया। 

निरीक्षण दल ने स्कूल को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।  उन्होंने सिफारिश की कि स्कूल शिक्षा और अनुशासन के अपने उच्च मानकों को बनाए रखना जारी रखे। मेजबान प्राचार्य मनोज कुमार ने निरीक्षण टीम को उनके दौरे और प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि स्कूल अपने छात्रों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेगा। निरीक्षण दल की सकारात्मक प्रतिक्रिया केन्द्रीय विद्यालय जमुना कॉलरी के शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है।  स्कूल अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है।

हत्यकांड के चौथे आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर/राजेन्द्रग्राम

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 302, 307, 294, 323, 34 भादवि के आरोपी 45 वर्षीय वीरेन्द्र गुप्ता पुत्र प्रकाश चंद्र गुप्ता निवासी ग्राम भेजरी को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। 

05 मई 2012 को फरियादी संजीव कुमार गुप्ता ने आहत दिलीप कुमार के साथ थाना अमरकंटक में रिपोर्ट लेख कराया कि ग्राम भेजरी बाजार में अपने घर के पास बैठकर बाजार का हिसाब-किताब कर रहा था, उसी समय रात्रि को बस स्टैण्ड भेजरी तरफ से रिंकू गुप्ता आया और शिव मंदिर के सामने दिलीप गुप्ता को गंदी-गंदी गाली देने लगा, दिलीप ने मना किया तो डण्डा से मारा, जिससे दिलीप के जांघ व पेट में चोट लगी। उसी समय पीछे से प्रभात गुप्ता हाथ में चाकू लेकर आया और जान से खत्म करने के इरादा से दिलीप कुमार गुप्ता के पेट में सामने से चाकू घोप दिया, जिससे दिलीप गुप्ता के पेट की आंत निकली गयी। मोनू एवं वीरेन्द्र गुप्ता दोनों लाठी से मारपीट किए। दिलीप के चिल्लाने पर राजाराम गुप्ता, मुन्नालाल गुप्ता, शंकरलाल, राजेन्द्र गुप्ता, प्रमोद गुप्ता ने आकर बीच-बचाव किया। रिपोर्ट के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध अपराध की अंतर्गत धारा 307, 294, 323, 34 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया। आहत दिलीप को मेडीकल परीक्षण हेतु अमरकंटक चिकित्सालय भेजा गया, जहां ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आरोपित वीरेन्द्र गुप्ता फरार हो गया। जिस पर आरोपित अजय गुप्ता, मोनू उर्फ रोहित व प्रभात कुमार गुप्ता के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम की न्यायालय मे पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपित अजय गुप्ता, मोनू उर्फ रोहित व प्रभात कुमार गुप्ता को पूर्व में ही दोष सिद्ध किया जा चुका हैं। आरोपित वीरेन्द्र गुप्ता के फरार होने के कारण न्यायालय में आरोपित वीरेन्द्र गुप्ता के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया। जिस पर 12 दिसंबर 2017 को आरोपित वीरेन्द्र गुप्ता के मिलने पर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना उपरांत आरोपित वीरेन्द्र गुप्ता के विरुद्ध पूरक अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन की पैरवी पर न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाए जाने पर सजा सुनाई।

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