खुले में मांस, मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने प्रशासन ने आरंभ की कार्यवाही


अनूपपुर

प्रदेश के मुख्यमंत्री के जारी आदेश के परिपालन में जिले में खुले में मांस, मछली के विक्रय तथा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई हैं। जिले के चारों अनुभाग क्षेत्रों में प्रशासन एवं पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आज भ्रमण कर खुले में मांस, मछली आदि के विक्रय करने वालों को सोमवार तक दिशानिर्देशों के संबंध में अवगत कराते हुए व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के पालन की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा मांस विक्रेताओं को खाद्य लाईसेंस एवं खाद्य पंजीयन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कहा गया कि निर्देशानुसार आवश्‍यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, अन्यथा सोमवार से वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में प्रभारी कलेक्टर तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को आवश्‍यक निर्देश जारी किए हैं।

IGNTU के 2 प्रोफेसर व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के खिलाफ थाना मे हुई शिकायत, नोटिस जारी


अनूपपुर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक आयुष राय ने थाना अमरकंटक में लिखित शिकायत की है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के द्वारा संगठन को बदनाम करने एंव उनके कार्यकर्तायों को झूठे केस में फंसाकर उनके मानहानि को ठेस पंहुचाने की साजिश करने का आरोप लगाया है। जिस पर थाना प्रभारी थाना अमरकंटक जिला अनूपपुर ने प्रो. डॉ. संतोष सोनकर, डॉ. जिनेंद्र कुमार जैन, सिक्योरिटी सुपरवाईजर वीरेंद्र सिंह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के खिलाफ उक्त शिकायत के संबंध में पूछताछ व अपना पक्ष रखने हेतु थाना अमरकंटक में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है।

 212 किलो गांजा कीमत 21 लाख फार्च्यूनर गाड़ी सहित जप्त, एक आरोपी फरार, एक गिरफ्तार

*एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला हुआ पंजीबद्ध, 


अनूपपुर

16 दिसंबर 2023 को थाने का शासकीय वाहन कस्बा देहात भ्रमण हेतु रवाना हुआ था दौरान भ्रमण के न्यू स्टेला मेरी स्कूल के पास लहरपुर में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पेन्ड्रा गोरेला छत्तीसगढ़ की तरफ से एक सफेद कलर की फार्च्यूनर गाडी क्र. सी.जी. 04 जे सी 1593 में दो लोग अवैध मादक पदार्थ गांजा लोड किये है सूचना पर पेन्ड्रा अनूपपुर मुख्य मार्ग ग्राम धनगवा बस स्टैण्ड के पास नाकाबंदी कर वाहन चेक कर रहे थे  रात्रि 02 बजे पेन्ड्रा तरफ से आ रही सफेद रंग की फार्च्यूनर वाहन क्र. सी.जी.04 जे.सी. 1593 को घेराबंदी कर रोका गया तो चालक द्वारा गाडी को रोका उसी समय गाडी के बगल की सीट में बैठा एक व्यक्ति गाडी का गेट खोलकर रोड किनारे झाडियों तरफ भाग गया, दौडाने पर अंधेरा का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा फार्च्यूनर गाडी का चालक को घेरा बंदी कर पकडा गया वाहन चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम धर्मेन्द्र राय पिता भागदेव राय उम्र 30 वर्ष निवासी रनदहा थाना राजापाकर जिला वैशाली बिहार का होना बताया एवं भागा हुआ व्यक्ति का नाम रावन सिंह गोंड निवासी शहडोल का होना बताया तथा आरोपी के कब्जे से 11 सफेद प्लास्टिक की बोरियों में भरे अवैध मादक पदार्थ गाँजा 2 क्विंटल 12 किलो 200 ग्राम कुल कीमती 21 लाख 22 हजार रूपये व फार्च्यूनर वाहन क्र. सी.जी.04 जे.सी. 1593 कीमती करीब 15 लाख रूपये को जप्त किया जाकर कब्जे पुलिस जप्त मादक पदार्थ गांजा का वैधानिक कार्यवाही कर थाना जैतहरी मे अप.क्र. 521/2023 धारा 8/20बी एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया। जहाँ आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया है।

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