ओवरटेक करने पर कार घुसी ट्रक में, एक की हुई मौत एक गंभीर घायल मेडिकल कालेज रेफर


अनूपपुर

कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43 ने कोदैली गांव के समीप तेज गति से जा रही कर ओवरटेक के चक्कर में ट्रक के पीछे घुस गई जिससे कार चालक एवं उसके रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए घटना की जानकारी पर कोतवाली पुलिस ने घायलों को 108 एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय अनूपपुर उपचार हेतु भेजा जहां उपचार दौरान युवक की मौत हो गई वही दूसरे युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया है। घटना के संबंध में अब तक मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना अनूपपुर में पदस्थ सहा,उपनिरीक्षक नागेश सिंह को विगत रात 3 बजे के लगभग सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में कोदैली गांव के पास एक कार एवं ट्रक के एक्सीडेंट हो गया है घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सुजकी कार जो तेज गति से अनूपपुर की ओर से शहडोल की ओर जा रही थी एवं शहडोल की ओर ही जा रहे एक ट्रक के पीछे घुस गई कार में सवार अजय पिता स्व. रामखेलावन रजक उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मलगा एवं तुलसी रजक पिता रमेश रजक उम्र 35 वर्ष दोनों थाना रामनगर को गंभीर छोटी आई, जिन्हें 108 एंबुलेंस से उपचार हेतु जिला चिकित्सालय अनूपपुर भेजा गया जहां उपचार दौरान 23 वर्षीय युवक अजय पिता स्व. रामखेलावन रजक निवासी मलगा की मौत हो गई वहीं गंभीर रूप से घायल तुलसी रजक को मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया है, ड्यूटी डॉक्टर की सूचना पर पुलिस सहायता केंद्र अनूपपुर के प्रभारी सहा,यक उप निरीक्षक हरपाल सिंह परस्ते एवं आरक्षको द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना कर परिजनों के आने पर उनकी उपस्थिति में मृतक के शव का पंचनामा कर ड्यूटी डॉक्टर से पी एम कराने बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार किए जाने हेतु परिजनों को सौंप कर घटना की डायरी कोतवाली थाना अनूपपुर में जांच हेतु भेजी गयी है वही दोनों वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए पड़ोस में सुरक्षित रखा गया है।

अवैध रेत का परिवहन करते ट्रैक्टर को पुलिस ने जप्त कर किया मामला दर्ज


अनूपपुर

अनूपपुर जिले की पुलिस पूरी सक्रियता के साथ अवैध रेत कारोबारीयों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा है। ज्ञातव्य हो की जिले की रेत खदान का ठेका ऊंचे दामों पर लेकर शासन को अच्छा राजस्व देने के उद्देश्य से कार्य करने के लिए ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ अवैध रूप से रेत का कारोबार करने वाले अपने कार्यों से बाज नहीं आते। जिस पर जिले की पुलिस ने शिकंजा कसा है। जैतहरी थाना अंतर्गत वेंकटनगर चौकी के ग्राम खोड़री के पास अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर पर वेंकटनगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध रेत से लदी ट्रेक्टर,ट्राली को जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। 

चौकी प्रभारी वेंकटनगर बालेंद्र सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए सुलखारी तरफ से आ रहे रेत से लोड अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली जो रेत का परिवहन करते पकड़ा गया।रेत से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर एवं टीपी न होने पर ट्रैक्टर को जप्त कर लिया गया है। उक्त ट्रैक्टर ट्राली में 3 घन मीटर रेत लोड थी।जिसके उपरांत ट्रैक्टर मय ट्राली व ट्राली में लोड अवैध रेत कुल कीमत 4 लाख 6 हजार के साथ जप्त कर चौकी लाया गया।ट्रैक्टर चालकों के विरुद्ध धारा 379, 414, 34 ताहि 4/21 खनिज अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर ट्रैक्टर को वेंकटनगर चौकी में लाया गया है।

वहीं इस पूरे मामले में अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है।दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अवैध रेत उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर (MP65AA 4652) के चालाक ओम प्रकाश गोड पिता अवधराम गोड (23) निवासी ग्राम गोधन थाना जैतहरी के विरुद्ध धारा 379, 414 और खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी वेंकटनगर बालेंद्र सिंह बघेल,प्रधान आरक्षक सतीश मिश्रा,प्रधान आरक्षक सुखदेवराम भगत एवं एसएफ आरक्षक की सराहनीय भूमिका रही।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने व सहयोग करने पर पिता-पुत्र को 20 वर्ष की सजा


अनूपपुर

अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 363, 376, 506, 34 भादवि एवं 5/6 पॉक्सों एक्ट के दो आरोपी 29 वर्षीय पूरन सिंह पाटले पुत्र तेन सिंह एवं 49 वर्षीय तेन सिंह पाटले पुत्र मुडिया सिंह दोनों निवासी ग्राम देवरा, थाना राजेन्द्रग्राम को अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। आरोपी पूरन सिंह पाटले को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये, धारा 342 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 5-एल/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये, कुल मिलाकर आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12,500 रूपये अर्थदण्ड, आरोपी तेन सिंह पाटले को धारा 366-ए भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये, धारा 342 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 17 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड कुल मिलाकर आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 11,500 रूपये अर्थदण्ड की सजा हुई हैं।

पीड़िता के दादा ने 25 दिसम्बर 2017 को थाना राजेन्द्रग्राम में पीडिता के गुम होने की मौखिक सूचना दी, जिसमे बताया कि मेरी नातिन हाई स्कूल में कक्षा 10वीं में पढती है, जो 20 दिसम्बर 2017 को पढने का बस्ता स्कूल के लिए निकली किंतु स्कूल नहीं पहुंची। सहेलियों ने बताया कि स्कूल नही आई थी, जिसके बाद आसपास के गांव में, रिश्तेदारी में तलाश किया, किंतु पीडिता का कोई पता नही चला। शंका हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति अवैध प्रयोजन के लिए बहला फुसलाकर ले गया। फरियादी की सूचना के पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। 05 जनवरी 2018 को पीडिता को बरामद की गई, जिसमे पीडिता ने अपने कथन में बताया कि 20 दिसम्बर 2017 को पूरन सिंह पाटले द्वारा मुंह में कपडा डालकर जंगल ले गया, उसके बाद अपने घर ले जाकर कमरे में साथ रखा जहां पूरन के पिता तेन सिंह द्वारा कमरे में बाहर से ताला बंद कर दिया। इस दौरान पूरन सिंह दुष्कर्म किया। इसके बाद मनेन्द्रगढ ले गया और वहां भी मर्जी के बिना गलत काम किया। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन द्वारा की गई पैरवी के बाद न्यायालय ने दोनो आरोपितों के विरूद्ध मामला प्रमाणित पाए जाने सजा सुनाई।

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