दबंग पब्लिक प्रवक्ता

अवैध उत्खनन व परिवहन पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली व एक मेटाडोर को पुलिस ने किया जप्त


शहडोल/अनूपपुर

शहडोल जिले के ​जैतपुर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और खनिज माफियाओं के खिलाफ जैतपुर पुलिस ने एक बार फिर मुस्तैदी दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जैतपुर थाना प्रभारी जेपी शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रही एक डग्गी (सिक्स-व्हीलर डंपर/ट्रक) को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

​थाना प्रभारी जेपी शर्मा को क्षेत्र में अवैध रूप से रेत परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तुरंत अपनी टीम को सक्रिय किया और घेराबंदी कर रेत से लदे इस वाहन (टाटा डंपर) को धर दबोचा। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से अवैध रेत का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। जब्त किए गए वाहन को जैतपुर थाने में खड़ा कराया गया है। पुलिस द्वारा खनिज विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, ताकि संबंधित धाराओं के तहत वाहन मालिक और चालक पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। 

*अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त*

अनूपपुर जिले के थाना बिजुरी पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए लगभग ₹3,05,000 मूल्य का मशरूका जप्त कर आरोपी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की है।

थाना बिजुरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल थाना तिराहा, बिजुरी मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर वाहन चेकिंग प्रारंभ की गई।

कुछ समय पश्चात एक नीले रंग का ट्रैक्टर-ट्रॉली आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर विधिवत जांच की गई। जांच के दौरान ट्रॉली में रेत भरी हुई पाई गई। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बीहन कोल पिता शंकर कोल, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम डोगरिया बड़ी, थाना बिजुरी, जिला अनूपपुर बताया।

रेत परिवहन से संबंधित वैध अनुमति एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहने पर चालक कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को विधिवत जप्त कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया। आरोपी बीहन कोल के विरुद्ध अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर धारा 303(2), 317(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा धारा 4/21 खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

चेक बाउंस मामले में आरोपी को न्यायालय ने 4.12 लाख देने का सुनाया फैसला, न देने पर 3 माह की कैद


अनूपपुर

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजेन्द्रग्राम, सुनील कुमार खरे द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक अनादरण) के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है।

यह प्रकरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा लालपुर द्वारा शाखा प्रबंधक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्र सोनी ने प्रभावी पैरवी की।

प्रकरण में न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त द्वारा जारी किया गया चेक अनादृत (बाउंस) हुआ था तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन सिद्ध हुआ। इसके फलस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए बैंक को चेक राशि, उस पर देय ब्याज सहित कुल ₹4,12,221/- प्रतिकर अदा करने का आदेश पारित किया है। साथ ही वाद व्यय के रूप में ₹16,968/- की अतिरिक्त राशि अदा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त वाद व्यय का भुगतान न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

बैंक की ओर से प्रकरण का संचालन कर रहे अधिवक्ता विजेन्द्र सोनी ने कहा कि यह निर्णय वित्तीय अनुशासन एवं बैंकिंग लेन-देन में चेक की विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह फैसला उन व्यक्तियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है जो चेक जारी करने के बाद अपने वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करते।

खेत जुताई के समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा,  चालक की दबकर हुई मौत


अनूपपुर

जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डोड़ीपानी में खेत की जुताई के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय अमन कुमार कोल, राम बिहारी राठौर के खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। इसी दौरान खेत में ट्रैक्टर मोड़ते समय वाहन अनियंत्रित होकर खेत के किनारे बने लगभग सात फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में ट्रैक्टर पलट गया और चालक उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर जैतहरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चालक को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मामले में मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

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