दबंग पब्लिक प्रवक्ता

एक डॉक्टर की जिलो में दे रहा था सेवाएं, तीन जगह से मिल रहा था वेतन, हुआ बड़ा खुलासा


शहडोल

लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेते ट्रैप किए गए जिले के जयसिंहगर अंतर्गत ग्राम उफ़री स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा की एक साथ दो नही बल्कि तीन तीन जिलों में पदस्थापना थी। शहडोल और श्योपुर के बाद नई जानकारी सामने आई है कि उक्त रिश्वतखोर डॉक्टर शर्मा की इन दो जिलों के प्रदेश के खरगोन जिले में भी पदस्थ था।

वह वहां के सेगांव ब्लॉक में भी माह फरवरी वर्ष 2023 से सेवाएं दे रहा था। शायद यह प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का अपने तरीके का एक अनूठा ही मामला होगा जिसमें एक डॉक्टर की एक ही समय में तीन-तीन जिले में पदस्थापना सामने आई है। सुनने में भले ही इस पर किसी को यकीन न हो लेकिन शहडोल जिले के जयसिंहनगर में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा की हर दिन नई करतूत सामने आ रही है। उसे सरकारी खजाने से तीन तीन जिलों से मोटी तनख्वाह दी जा रही थी, लेकिन इसमें प्रदेश के विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार उक्त रिश्वत खोर डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा एक साथ कई साल से इन तीनो जिलों में कागज़ में पूर्ण कालिक सेवाएं देकर सरकार से मोटी तनख्वाह ले रहा था। तीनों जिलों के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहा है। शहडोल से श्योपुर, खरगौन की दूरी 600 से 800 किलोमीटर है।

खरगोन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दौलत सिंह चौहान से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शहडोल में हुई कार्रवाई और डॉक्टर शर्मा की दोहरी पोस्टिंग की जानकारी सामने आने के बाद ज़ब हमने अपने जिले के उसी नाम वाले डॉक्टर की जानकारी मातहत अधिकारियों से मांगी तो पता चला कि यह डॉक्टर शर्मा वही है जिसके खिलाफ शहडोल जिले में लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। वह यहां भी माह फरवरी 2023 से सेगांव ब्लॉक में पदस्थ था।

कार व बाइक की जोरदार टक्कर, एक की मौत, एक घायल को राज्य मंत्री ने भिजवाया अस्पताल


अनूपपुर

जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैहाटोला टोल के समीप सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल मौके से गुजर रहे थे। उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए अपना काफिला रुकवाया, घायलों का हाल जाना और तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजुरी की ओर से आ रही एक कार और कोतमा की ओर जा रही बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। बाइक चला रहे 48 वर्षीय मेघू चौधरी पुत्र नदुआ चौधरी तथा पीछे बैठे 35 वर्षीय रूप सिंह पुत्र सूरज सिंह, दोनों निवासी बड़ी बेलिया, गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

इसी दौरान अनूपपुर से बिजुरी लौट रहे राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने दुर्घटना देख तुरंत अपना काफिला रुकवाया। उन्होंने घायलों की स्थिति की जानकारी ली, एम्बुलेंस बुलवाई और दोनों को कोतमा अस्पताल भेजने की व्यवस्था कराई। साथ ही चिकित्सकों से दूरभाष पर चर्चा कर घायलों के त्वरित एवं समुचित उपचार के निर्देश दिए। अस्पताल पहुंचने पर मेघू चौधरी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल रूप सिंह का उपचार जारी है। इस दुघर्टना में कार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया हैं।

चीतल को केला खिलाना पड़ा भारी, वन विभाग ने किया गिरफ्तार


उमरिया

जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में वन्य जीवों के प्रति लापरवाही और नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया था। एक पर्यटक कार से उतरकर चीतल को केला खिलाता नजर आया। इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के संज्ञान में आते ही अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की और संबंधित व्यक्ति की पहचान कर उसे तलाश लिया। वन विभाग ने उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण संबंधी विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी बनाया और उसे न्यायालय में पेश किया। वायरल वीडियो में जिस स्थान पर केला खिलाया गया, उस स्थान की पहचान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी गेट के सामने की हुई। चीतल को केला खिलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के संज्ञान में आया था। बांधवगढ़ प्रबंधन ने उक्त वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल जांच प्रारम्भ की जिसके फलस्वरूप अनूप मिश्रा ग्राम बेलिया बड़ी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर को 06 जून को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की संबंधित धाराओं को अधिरोपित करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। 

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