दबंग पब्लिक प्रवक्ता

समय से जानकारी न देना, जीन्स पहनकर आना पड़ा भारी, आईजी2 ने 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित


शहडोल

पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन के जारी एक आदेश में कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जरुरी सूचनाएं समय पर न देने और वर्दी की जगह जींस पहनकर वरिष्ठ अधिकारी के सामने पहुंचने की वजह से की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, पुलिस मुख्यालय भोपाल ने 3 अप्रैल 2025 को उप पुलिस अधीक्षकों के थाना भ्रमण और बैठक से संबंधित जानकारी मांगी थी। इस संबंध में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों से संबंधित जानकारी समय पर नहीं दी गई, जबकि इसकी समीक्षा कई बार की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए 16 मार्च 2026 को संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया था। 

पूछताछ के दौरान प्रधान आरक्षक प्रवीण कुमार तिवारी जींस पहनकर पहुंचे जिसे पुलिस विभाग की अनुशासनहीनता और वर्दी संबंधी नियमों का उल्लंघन माना गया। इसके अलावा, रीडर शाखा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक परवेज खान, प्रधान आरक्षक प्रवीण तिवारी और आरक्षक गौरव सिंह ने जरुरी जानकारी समय पर नहीं दी, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया। 

प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर पुलिस महानिरीक्षक ने तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनकी मूल इकाई में वापसी के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मामले की विस्तृत जांच के लिए धनपुरी एसडीओपी को निर्देशित किया गया है कि वे 10 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने और समयबद्ध कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

पुत्र ने की थी माँ की हत्या, पुलिस ने अंधी हत्या का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार 


अनूपपुर

18 मार्च 2026 को जरिये मोबाईल सूचना मिली की ग्राम बरबसपुर खेत में एक महिला का शव पडा हुआ है, थाना प्रभारी भालूमाडा उप निरी. डी.एस. बागरी अपने स्टाफ के साथ तत्काल रवाना होकर सूचना की तस्दीक की गई तो ग्राम बरबसपुर में डुग्गी तालाब के पास चूडामणि केवट के खेत में एक महिला का शव पडा हुआ पाया गया, जिसकी पहचान नंसी बाई यादव पति भगवान दास उर्फ लल्लू यादव उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बरबसपुर थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर के रुप में हुई। मौके पर मृतिका के पुत्र बब्बी यादव की सूचना पर जीरो पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर मृतिका के शव का पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम कराया गया, डाक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु गले में रस्सी या साडी के फंदे से दबाने के कारण श्वांस अवरुद्ध होने से  मृत्यु होना लेख किया, मर्ग जांच पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना भालूमाडा में अप.क्र. 86/2026 धारा 103(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । 

हत्या जैसे गंभीर जाघन्य अपराध विशेष टीम गठित कर अज्ञात आरोपी की पता तलास की गई एवं विश्वस सूत्रों से मिली जानकारी के आधार  पर, मृतिका नंसी बाई यादव के बडा पुत्र संदेही हरिश्चन्द्र उर्फ बियानू यादव पिता भगवान दास उर्फ लल्लू यादव उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बरबसपुर से पूछताछ किया गया, पूछताछ पर उक्त संदेही ने अपनी माँ नंसी बाई यादव को रोज शराब पीने एवं इधर उधर घूमने से मना करने पर, नही मानने के कारण एवं भूमि संबंधी कागजात रख लेने भूमि का हिस्सा बांट नही करने एवं भूमि बेंचने से इंकार करने पर गुस्सा होकर,  16 मार्च 2026 की रात्रि 12 बजे से 01 बजे के बीच जब मृतिका नंसी बाई अपने घर में शराब के नशे में सो रही थी, तब उसी के पहने हुए साडी कपडा से हत्या करने के नियत से मुंह दबाकर हत्या कर देना और हत्या के आरोप से बचने के लिए मृतिका के शव को रात्रि में ही अपने कंधे में उठा कर ले जाकर घर से लगभग 800 मीटर की दूरी डुग्गी तालाब के पास चूडामणि के खेत में लाश को ठिकाने लगा देना बताया, स्वतः आरोपी ने अपराध घटित करना स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध हत्या के पर्याप्त सबूत एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर उक्त अपराध धारा में आरोपी हरिश्चन्द्र उर्फ बियानू यादव पिता भगवान दास यादव उर्फ लल्लू उम्र 27 वर्ष निवासी बरबसपुर को गिरफ्तार किया गया है।

अवैध रेत खनन कर परिवहन पर पुलिस ने 2 ट्रेक्टर ट्राली को जप्त कर मामला किया दर्ज


अनूपपुर

चौकी फुनगा पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही की गई। जिसमें आज दिनांक 20.03.26 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 01 नीले रंग का ट्रेक्टर ट्रोली  अवैध रेत खनिज कठना नदी से चोरी कर परिवहन कर कठना नदी तरफ से ग्राम बम्हनी तरफ आ रहा है। सूचना को संवेदनशीलता से लेते हुए तत्परता से फुनगा पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर पुलिस एवं गवाहों की मदद से ट्रेक्टर को रोका गया। मुखबिर के पहचान के आधार पर नीले रंग का   स्वराज ट्रेक्टर जिसका नंबर MP 65  ZB 2759 पाया गया। ट्रेक्टर का चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम विक्रम सिंह पिता जयनाथ सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी झिरिया का होना बताया तथा ट्रेक्टर मालिक का नाम पता पूछने पर हरिहर प्रसाद पटेल निवासी झिरिया जिला शहडोल का होना बताया। ट्रेक्टर ट्रोली में लोड रेत के संबंध में दस्तावेज मांगने कोई भी वैध दस्तावेज ना होना केवल स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस होना नही बताया है। एवम् ट्रोली मे लोड रेत के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर कठना नदी से रेत लोड कर बम्हनी मे विक्रय करने हेतु ले जाना बताया । ट्रोली में 03 घन मीटर रेत कीमती 3,000/- रू. व ट्रेक्टर टॉली कीमती 700000/- कुल मशरूका 703000/- रुपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपीयों के विरूद्ध धारा 303(2),317(5) बीएनएस,3/181,5/180 mv act व 4/21 खान खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

दूसरे मामले में सूचना प्राप्त हुई कि 01 लाल रंग का ट्रेक्टर ट्रोली  अवैध रेत खनिज गोडारु नदी से चोरी कर परिवहन कर गोडारू नदी तरफ से ग्राम छिल्पा तरफ आ रहा है। सूचना को संवेदनशीलता से लेते हुए तत्परता से फुनगा पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर पुलिस एवं गवाहों की मदद से ट्रेक्टर को रोका गया। मुखबिर के पहचान के आधार पर लाल रंग का महिन्द्रा ट्रेक्टर जिसका नंबर mp18 aa 5564  पाया गया । ट्रेक्टर का चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम कोमल पाव पिता बलराम पाव  उम्र 20 वर्ष निवासी सद्दी थाना कोतमा का होना बताया  तथा ट्रेक्टर मालिक का नाम पता पूछने पर मानोज मिश्रा निवासी सद्दी थाना कोतमा का होना बताया । ट्रेक्टर ट्रोली में लोड रेत के संबंध में दस्तावेज मांगने कोई भी वैध दस्तावेज ना होना केवल स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस होना नही बताया है। एवम् ट्रोली मे लोड रेत के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर गोडारू नदी से रेत लोड कर छिल्पा मे विक्रय करने हेतु ले जाना बताया । ट्रोली में 03 घन मीटर रेत कीमती 3,000/- रू. व ट्रेक्टर टॉली कीमती 500000/- कुल मशरूका 503000/- रुपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपीयों के विरूद्ध धारा 303(2),317(5) बीएनएस,3/181,5/180 mv act व 4/21 खान खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

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