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बर्थडे कार्यक्रम में हुआ विवाद, डंडे से मारपीट से हुई मौत, हत्या का मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार
अनूपपुर
कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा गत रात्रि ग्राम मानपुर में बर्थडे मनाने के दौरान हुए विवाद में देर रात कोमल चौधरी निवासी मानपुर (उम्र 41 साल) की डंडे से की गई मारपीट से हुई मृत्यु के मामले में हत्या का मामला दर्ज कर, आरोपी कौशल चौधरी 40 वर्ष निवासी ग्राम मानपुर जिला अनूपपुर को गिरफ्तार किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 27 दिसंबर 2025 की रात्रि करीब 9:00 बजे ग्राम मानपुर में महेंद्र चौधरी ( उम्र 18 वर्ष) के जन्मदिन को मनाया जाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें करीब 20- 25 लोग ने मिलकर बर्थडे केक काटकर खुशियां मनाई। कार्यक्रम में मंगेश चौधरी और निलेश चौधरी का आपस में बर्थडे के हिसाब किताब को लेकर विवाद हुआ जिसके लिए दुर्गेश चौधरी ने बीच बचाव किया तभी मंगेश चौधरी के रिश्तेदार कौशल चौधरी ने दुर्गेश चौधरी को दो तमाचे मारने से विवाद बढ़ गया। रात करीब 11 बजे दुर्गेश चौधरी का पिता कुशल चौधरी उसे कार्यक्रम स्थल से साथ में ले जाने लगा तभी रास्ते में कौशल चौधरी (उम्र करीब 40 साल ) ने डंडे से कोमल चौधरी को तीन - चार बार भरपूर प्रहार किया जो मौके पर ही कोमल चौधरी गिर पड़ा और उसके कान से खून निकलने लगा और मृत्यु हो गई । दुर्गेश चौधरी के द्वारा डायल 112 सर्विस में फोन पर जानकारी दी गई और एंबुलेंस से इलाज हेतु शासकीय जिला चिकित्सालय अनूपपुर पहुंचा।
घटना की जानकारी मिलते ही टी. आई. कोतवाली अरविंद जैन के साथ पुलिस बल देर रात ही घटनास्थल पर पहुंचकर सभी आवश्यक साक्ष्य सुरक्षित किए गए एवं सुबह होते ही एफ. एस. एल. वैज्ञानिक अधिकारी शहडोल डॉक्टर प्रदीप सिंह पोर्ते के साथ मृतक कमल चौधरी पिता बुद्ध सेन चौधरी, उम्र करीब 41 साल निवासी मानपुर के शव का पंचनामा कार्रवाई करने के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। वहीं दूसरी ओर बर्थडे मनाने में उपजे विवाद से डंडा से मारपीट कर हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 558/25 धारा 103(1 ) भारतीय न्याय संहिता में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।
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02 आरोपियो को रासनायिक परीक्षण रिपोर्ट धनात्कम पाये जाने एवं गांजे के अवैध करोबार का दोषी पाये जाने पर माननीय नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 120000/-रू0 जुर्माने की सजा सुनाई
लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि अभियुक्त राजेश सिहं पिता स्व0 रामरतन सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी गोपुवदीपाली थाना प्लांटसाईड, जिला संुदरगढ उडीसा एंव रघुनाथ साहू पिता स्व0 लखनलाल साहू, उम्र 35 वर्ष निवासी डेली मार्केट जनता निवास गली, थाना प्लान्ट साईड जिला सुन्दरगढ उडीसा, के द्वारा दिनांक 09.07.2021 को समय लगभग रात्रि 11 बजे पुलिस द्वारा वाहन चैंकिग के दौरान चमन चैक के पास हाईवे में एक न्यू सोल्ड एम0जी0 हेक्टर सफेद रंग की कार एवं उसके पीछे 407 पिकअप आये औरे पुलिस को देखकर कोतमा तरफ भागने लगे जिनका पीछा करने पर गोम पंचायत पाली के सामने मेन रोड पर पिकअप को घेरा बंदी कर रोक लिया गया तो वाहन चालक एवं उसमें बैठा एक व्यक्ति देखकर भागने लगे जिन्हे पकडकर उनका नाम पता पूछा गया तो उन्होने अपना नाम राजेश सिहं पिता स्व0 रामरतन सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी गोपुवदीपाली थाना प्लांटसाईड, जिला संुदरगढ उडीसा एंव रघुनाथ साहू पिता स्व0 लखनलाल साहू, उम्र 35 वर्ष निवासी डेली मार्केट जनता निवास गली, थाना प्लान्ट साईड जिला सुन्दरगढ उडीसा, बताये।
उक्त वाहन पर सब्जियाॅ रखी थी जिसे हटाकर देखा गया तो उनके नीचे बोरियों में गांजा जैसा मादक पदार्थ दिखा जिसका मौके पर सभी पंचनामा पुलिस द्वारा तैयार किया गया । उक्त मादक पथार्थ को मौके पर तौला गया 4 क्विटंल 71 किलोग्राम 94 ग्राम पाया गया । आरोपियों के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा को विक्रय के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही पाया गया और उनके द्वारा पुलिस के समक्ष कोई गांजा के सबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही गया । इस अपराध के संबध में थाना भालूमाडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र0- 227/2021 धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) एनडीपीएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में पुलिस की ओर सेे न्यायालय में संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री नरेन्द्र पटेल महोदय कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 14 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 67 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। वही पर आरेापी के अधिवक्ता ने 1 दस्तावेज प्रस्तुत किये। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेें गांजे के अवैध करोबार का दोषी पाये जाने पर माननीय प्रथम सत्र न्यायाधीश अनूपपुर श्रीमान नरेन्द्र पटेल के न्यायायलय ने 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,20,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया।

