दबंग पब्लिक प्रवक्ता

क्रेसर डस्ट से बना दी छात्रावास की बाऊण्डी बाल, चोरी छिपाने तत्काल कर दी प्लास्टर 


उमरिया

जिले के बिरसिंहपुर पाली कन्या छात्रावास की बाउन्ड्री बाल क्रेसर डस्ट से जोडाई का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि लोक निर्माण विभाग ( पी आई यू) के व्दारा कन्या छात्रावास के नव निर्मित भवन में बाऊण्डी बाल बनाने का काम रीवा के किसी ठेकेदार को टेंडर में दिया गया है, जो काम पाली के एक अनाधिकृत ठेकेदार को पेटी कांटेक्ट में कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के तय मापदण्डों के अनुरूप यह काम उत्तम किस्म की रेत से कराया जाना था, लेकिन कार्य एजेंसी के व्दारा क्रेसर डस्ट से ही तैयार कर दी गई है। इस बात को जब लोक निर्माण विभाग के समक्ष उठाया गया तो उन्होंने दूरभाष में ही संबंधित कार्य एजेंसी को फटकार लगाते हुए तत्काल कार्य स्थल से डस्ट हटवाने के निर्देश दिए, साथ ही यह भी कहा की जो डस्ट से बाऊण्डी बनायी गयी है उसको गिरा दिया जायेगा। तब तक ठेकेदार अपना काम कर बाऊण्डी बाल की प्लास्टर कर चलते बना। इस तरह मापदंड के विपरीत बनी बाऊण्डी बाल कितनी दिन चलेंगी, कह पाना कठिन हो गया है। ठेकेदार तो अपने तरह से काम कर चलता बना, अब बारी है लोक निर्माण विभाग की वह क्या कदम उठाता है की ठेकेदार के इशारों पर उसे हरी झंडी दे दी जायेगी ‌।

तालाब में आपत्तिजनक हालत में मिला जोड़ा, अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर ट्रैक्टर-ट्राली किया जब्त


शहडोल

कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मोहनराम तालाब इन दिनों असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुबह से लेकर रात तक यहां नशेड़ी नशा करने पहुंचते हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल लगातार खराब हो रहा है। कई बार स्थानीय युवाओं ने यहां कपल्स को भी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है।

सोमवार शाम तालाब के पास स्थित एक पुराने मंदिर में एक जोड़े को आपत्तिजनक हालत में स्थानीय युवाओं ने पकड़ लिया। हालांकि युवक मौके से भागने में सफल रहा, जबकि महिला को स्थानीय लोगों ने रोक लिया। मामले की जानकारी स्थानीय निवासी नितिन शुरी ने अपने साथियों के साथ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में युवा मौके पर पहुंच गए और डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहनराम तालाब एक पवित्र स्थल है, लेकिन यहां कुछ लोग नशा और गलत गतिविधियों के लिए पहुंचकर माहौल खराब कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस से कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोतवाली पुलिस इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। जिससे यहां ऐसे लोगों का जमावड़ा बना रहता है।

*अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर ट्रैक्टर-ट्राली किया जब्त*


शहडोल जिले के खैरहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मझियार गांव में पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्राली जब्त की है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक और वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सराफा नदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्राली के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मझियार गांव के पास नदी से अवैध रेत निकाली जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्राली को पकड़ लिया।

मौके पर ट्रैक्टर चालक बद्री कोल मिला, जिससे पूछताछ की गई। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह वाहन मालिक सुमित उर्फ लाला द्विवेदी के कहने पर नदी से रेत लेने आया था। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर-ट्राली जब्त कर थाना ले आई।

पुलिस ने चालक और वाहन मालिक के खिलाफ खनिज अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जुर्माना की राशि जमा न करने पर हुआ गिरफ्तार, गया जेल


अनूपपुर

म प्र पू क्षे वि वि कं लि अनुपपुर ग्रामीण के कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2025 को दोपहर लगभग 12 बजकर 11 मिनट पर ग्राम दुलहरा मे राम नारायण पटेल पिता जियालाल पटेल उम्र 45 वर्ष के परिसर में औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमे उपयोगकर्ता द्वारा एल टी लाइन से लगभग 45 मीटर डायरेक्ट लाइन जोड़कर कुआ मे दो एच पी की पनडुब्बी मोटर डालकर विद्युत की चोरी करते हुए पाया गया था।  कुआ के पास उपभोक्ता प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित पार्वती उम्र 75 वर्ष द्वारा कनिष्ठ अभियंता अनूपपुर ग्रामीण को बताया कि कुआ मे मोटर उनके बेटे राम नारायण पटेल द्वारा डाला गया है, परिसर मे विद्युत उपयोग करने का कोई भी वैध प्रमाण नहीं मिला था, जिससे प्राथमिक तौर पर ही यह पाया गया था, विद्युत का अवैध उपयोग किया जा रहा है। जिस पर जांच टीम के द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत पंचनामा बनाते हुए प्रकरण तैयार किया गया। जिसका अंतिम निर्धारण करते हुए विद्युत क्षतिपूर्ति की सिविल दायित्व की राशि 13195 और प्रशमन राशि 200 कुल 13395 का निर्धारण करते हुए उपभोक्ता को कई बार जुर्माना राशि जमा करने हेतु कार्यालय से नोटिस दिया गया, परंतु उपभोक्ता द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही थी। प्रकरण को तीन बार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्री लिटीगेशन मे भी रखा जाकर उपभोक्ता को तीनो बार नोटिस दी गई,  परंतु उसके बाद भी उपभोक्ता द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही थी। जिससे कार्यपालन अभियंता अनूपपुर अरुणेन्द्र प्रसाद मौर्य द्वारा उक्त प्रकरण को नरेंद्र पटेल विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम अनूपपुर के न्यायालय मे रेगुलर प्रकरण के रूप मे प्रकरण क्रमांक 47/2026 मे दर्ज कराया गया, जिसमे न्यायालय द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया, जिसकी तामीली के बाद भी आरोपी उपस्थित नहीं हुआ। जिसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके परिपालन मे थाना कोतवाली अनूपपुर के पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड न्यायालय मे पेश किया, जिसे रिमांड न्यायालय ने जेल वारंट बनाकर जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया है।

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