दबंग पब्लिक प्रवक्ता

सहकारी उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक सह विक्रेता ने किया, 162 व 440 क्विंटल चावल का किया गबन

*23.43 लाख की चोरी, मामला दर्ज, न्यायालय ने भेजा जेल*


उमरिया

जिले के पाली थाना अंतर्गत कुशमहा खुर्द में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने प्रशासन और आम जनता दोनों को चौंका दिया है। गरीबों के हक का राशन हड़पने के आरोप में शासकीय उचित मूल्य दुकान कुशमहाखुर्द के तत्कालीन प्रबंधक सह विक्रेता गुलाब चंद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब ग्रामीणों ने कलेक्टर और खाद्य विभाग के पास शिकायत किया हालांकि ग्रामीण 8 माह से लगातार शिकायत करते रहे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, बाद में कलेक्टर खाद्य ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जागृति प्रजापति को पूरे मामले की जांच सौंपी, जिसकी जांच करने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जागृति प्रजापति मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के बयान दर्ज की, तब लोगों ने जो बताया उसको सुन कर पैरों तले जमीन खिसक गई। शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एव अति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न सहकारी समितियों, महिला बहुउद्देशीय संस्थाओं एवं उपभोक्ता भंडार के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करवाया जाता है और पाली जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम कुशमहा खुर्द में महिला बहुउद्देशीय संस्था के तत्कालीन प्रबंधक सह विक्रेता गुलाब चंद द्वारा सात माह का खाद्यान्न ही गरीबों को नहीं दिया गया।

सभी राशन दुकान का हर सप्ताह या 15 दिन में सभी दुकानों की आन लाइन समीक्षा की जाती है और शासन द्वारा सभी दुकानों को पी ओ एस मशीन दी गई है जो आन लाइन होती है और उसके माध्यम से किस दुकान में कितना लेन देन हुआ उसका लेखा - जोखा खाद्य विभाग को रखना पड़ता है क्योंकि राशन दुकानों से वितरित होने वाला राशन खाद्य विभाग का ही होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाली क्षेत्र के जिम्मेदार सहायक आपूर्ति अधिकारी ने कभी अपने दायित्व का निर्वहन ही नहीं किया।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जागृति प्रजापति ने बताया कि जांच के दौरान सहकारी उचित मूल्य दुकान कुशमहा खुर्द के प्रबंधक सह विक्रेता गुलाब चंद नापित द्वारा जून 2025 से जनवरी 2026 तक 162 क्विंटल से अधिक गेहूं, 440 क्विंटल से अधिक चावल, नमक, शक्कर जो पी डी एस और एम डी एम का शामिल रहा, सभी की कीमत 23 लाख 43 हजार 811 रुपए होती है, का गबन किया गया, हितग्राहियों से पी ओ एस मशीन में फिंगर लगवा लिया गया और उनको खाद्यान्न नहीं दिया गया, जिसका गबन गुलाब चंद नापित द्वारा कर लिया गया, सारे मामले को कलेक्टर उमरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर उनके द्वारा एफ आई आर करवाने का निर्देश दिया गया और उनके निर्देश पर थाना पाली में एफ आई आर दर्ज करवाया गया। इतना ही नहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि महीने में एक दिन दुकान खुलती थी और सभी से अंगूठा लगवा लिया जाता था और अनाज नहीं दिया जाता था, कुछ हितग्राहियों के घर घर जाकर परची निकाल ली जाती थी।

पाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि विभागीय अधिकारियों की शिकायत पर गुलाब चंद के विरुद्ध गबन का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। हालांकि जांच के बाद प्रशासन ने दुकान को निलंबित कर दिया है। प्रबंधक सह विक्रेता गुलाब चंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर पुलिस ने 02 ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त कर किया मामला दर्ज


अनूपपुर

थाना प्रभारी जैतहरी निरीक्षक अमर वर्मा के नेतृत्व में चौकी वेंकटनगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई। चौकी वेंकटनगर पुलिस को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम कपरिया के डोकरी ढोंड़ा नाला से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का आईसर कंपनी का ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत से भरा हुआ पाया गया। चालक को रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कोमल सिंह गोंड (28 वर्ष), निवासी ग्राम पंगना (हाल निवासी ग्राम कपरिया) बताया तथा रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करना स्वीकार किया। मौके पर आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

जांच के दौरान ट्रॉली में लगभग 01 घन मीटर रेत लोड पाई गई तथा आसपास अतिरिक्त रेत भी जमा मिली। पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अवैध रेत (कुल अनुमानित कीमत ₹4,01,000/-) को जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2), 305(ई), 317(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

*फुनगा पुलिस ने ट्रैक्टर व ट्राली को किया जप्त*

अनूपपुर

जिले के चौकी फुनगा पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही की गई। मुखबिर की सूचना सूचना मिली की 01 नीले रंग का पावरट्रक ट्रेक्टर ट्रोली अवैध रेत खनिज कठना नदी से चोरी कर परिवहन कर कठना नदी तरफ से ग्राम बम्हनी तरफ आ रहा है। पुलिस एवं गवाहों की मदद से ट्रेक्टर को रोका गया। मुखबिर के पहचान के आधार पर नीले रंग का  पावरट्रक ट्रेक्टर जिसका नंबर MP 18 ZG 0780 पाया गया । ट्रेक्टर का चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम का होना तेजभान बैगा पिता बिहानू बैगा उम्र 26 वर्ष निवासी झिरिया थाना बुढ़ार का बताया तथा ट्रेक्टर मालिक का नाम पता पूछने पर पुष्पेंद्र साहू पिता भैया लाल साहू निवासी झरिया थाना बुढार का होना बताया । ट्रेक्टर ट्रोली में लोड रेत के संबंध में दस्तावेज मांगने कोई भी वैध दस्तावेज ना होना एवं स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस होना नही बताया है एवम् ट्रॉली मे लोड रेत के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर कठना नदी से रेत लोड कर बम्हनी मे विक्रय करने हेतु ले जाना बताया । ट्रोली में 03 घन मीटर रेत कीमती 3,000/- रू. व ट्रेक्टर टॉली कीमती 700000/- कुल मशरूका 703000/- रुपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपीयों के विरूद्ध धारा 303(2),317(5) बीएनएस,3/181,5/180 mv act व 4/21 खान खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, कार से जेई की खड़ी बोलेरो को मारी टक्कर, मामला दर्ज


शहडोल

बुढार वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गिरवा में सोमवार को राजस्व वसूली के दौरान एक बड़ी वारदात सामने आई है। ड्यूटी पर तैनात कनिष्ठ अभियंता जेई विकाश गोन्दुडे की खड़ी विभागीय बोलेरो को एक नशेड़ी कार चालक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। घटना के वक्त जेई स्वयं गाड़ी के भीतर मौजूद थे, जो इस हमले में बाल-बाल बचे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जब बिजली विभाग की टीम बकाया राशि की वसूली कर रही थी, तभी आरोपी पवन यादव ने अपनी कार MP18C6225 से सरकारी वाहन को निशाना बनाया। टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। जब टीम ने उसका पीछा किया, तो आरोपी के साथी नितिन रजक ने लाठी निकालकर कर्मचारियों को सरेआम धमकी दी की, यदि कोई दोबारा 'बिरुहुली' क्षेत्र में काम करने आया, तो वह उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा।

सरकारी कर्मचारियों पर हमले और शासकीय कार्य में बाधा डालने के इस गंभीर मामले को देखते हुए अमलाई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराओं 281 लापरवाही से वाहन चलाना, 132 सरकारी काम में बाधा डालना और अधिकारी पर हमला, 351(3) जान से मारने की धमकी देना, 324(4) सरकारी संपत्ति (वाहन) को नुकसान पहुँचाना के तहत मामला दर्ज किया है। जेई विकाश गोन्दुडे ने बताया कि इस प्रकार की घटनाओं से फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

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