कमिश्‍नर ने जांच में दोषी प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर को किया निलंबित

कमिश्‍नर ने जांच में दोषी प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर को किया निलंबित


शहडोल

कमिश्‍नर शहडोल संभाग बीएस जामोद ने प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर कोतमा जिला अनूपपुर सुभाष चन्द्र वर्मा को  म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 के अन्तर्गत कदाचरण की श्रेणी में आने के कारण म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग  करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में सुभाष चन्द्र वर्मा (मूलपद उच्च माध्यमिक शिक्षक) प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर कोतमा जिला अनूपपुर का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय कन्या शिक्षा परिसर कोतमा, जिला अनूपपुर के प्राचार्य सुभाषचन्द्र वर्मा, तथा प्रभा मरावी अधीक्षिका कन्या शिक्षा परिसर कोतमा के बीच शिष्यवृत्ति की राशि जारी करने के एवज में अनाधिकृत राशि के लेन-देन एवं गुणवत्ता विहीन भोजन दिए जाने के संबंध में समाचार पत्रों, टी.व्ही. न्यूज चैनल "न्यूज ऑवर मध्यप्रदेश" में प्रसारित खबर एवं वायरल ऑडियों के माध्यम से उक्त वस्तुस्थिति संज्ञान में आते ही प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तथ्यों की जांच हेतु त्रिसदस्यीय समिति गठित कर प्रारम्भिक जांच कराई गई। गठित समिति द्वारा प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें अधीक्षिका द्वारा ऑडियो की पुष्टि करते हुए प्राचार्य द्वारा 25,000/- पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाने की मांग स्वीकार की है, जिसके लिए प्रथम दृष्टया प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर कोतमा जिला अनूपपुर सुभाष चन्द्र वर्मा को दोषी पाया गया है।

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