दुर्गा मंदिर का पुजारी युवती को शादी का झांसा देकर करता रहा शरीरिक शोषण, मामला दर्ज, आरोपी फरार
दुर्गा मंदिर का पुजारी युवती को शादी का झांसा देकर करता रहा शरीरिक शोषण, मामला दर्ज, आरोपी फरार
शहडोल
जिला मुख्यालय के प्रसिद्ध गंज दुर्गा मंदिर के पुजारी पर शादी का झांसा देकर वर्षों तक एक युवती के साथ दुराचार करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पुजारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है।
आरोपी की पहचान आशीष राज तिवारी उर्फ छोटू पिता अनंत राज तिवारी, निवासी विराटेश्वरी धाम, गंज दुर्गा मंदिर, शहडोल के रूप में हुई है। वह इस प्रतिष्ठित मंदिर में पुजारी के पद पर कार्यरत था और धार्मिक आस्था की आड़ में उसने पीड़िता के साथ वर्षों तक छल किया।
पीड़िता मूलतः सीधी जिले की रहने वाली है। उसकी बड़ी बहन शहडोल में निवास करती है, जिसके कारण उसका शहडोल आना-जाना लगा रहता था। वर्ष 2017 में तबीयत खराब होने पर वह दुर्गा मंदिर दर्शन के लिए गई, जहां पुजारी आशीष से उसकी पहचान हुई। आशीष ने उसका मोबाइल नंबर लिया और धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, जो आगे चलकर प्रेम संबंध में बदल गया।
पीड़िता के अनुसार, आरोपी आशीष उसके घर सीधी पहुंचा और उसके माता-पिता के सामने बड़ी चालाकी से बोला मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। मुझे जात-पात से कोई लेना-देना नहीं है। इस झूठे आश्वासन पर परिवार ने भरोसा किया और युवती को उसके साथ जाने की अनुमति दे दी। आरोपी उसे सीधी से रीवा ले गया, जहां किराए का मकान लेकर उसने 2 से 3 साल तक पीड़िता को रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब भी पीड़िता शादी की मांग करती, आरोपी यह कहकर टाल देता कि मेरी बहन की शादी हो जाए, फिर तुम्हें शहडोल ले चलूंगा और विधिवत विवाह करूंगा।
वर्ष 2021 में आरोपी पीड़िता को रीवा से शहडोल ले आया और यहां भी किराए का मकान लेकर उसके साथ शारीरिक शोषण का सिलसिला जारी रखा। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना शहडोल में आरोपी के विरुद्ध निम्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है ।भारतीय न्याय संहिता की धारा 69** (शादी का झांसा देकर दुराचार) भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3)** (आपराधिक धमकी) SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(W)(II) एवं 3(2)(V) मामला दर्ज कर लिया है।


