दुर्गा मंदिर का पुजारी युवती को शादी का झांसा देकर करता रहा शरीरिक शोषण, मामला दर्ज, आरोपी फरार


शहडोल

जिला मुख्यालय के प्रसिद्ध गंज दुर्गा मंदिर के पुजारी पर शादी का झांसा देकर वर्षों तक एक युवती के साथ दुराचार करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पुजारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है।

आरोपी की पहचान आशीष राज तिवारी उर्फ छोटू पिता अनंत राज तिवारी, निवासी विराटेश्वरी धाम, गंज दुर्गा मंदिर, शहडोल के रूप में हुई है। वह इस प्रतिष्ठित मंदिर में पुजारी के पद पर कार्यरत था और धार्मिक आस्था की आड़ में उसने पीड़िता के साथ वर्षों तक छल किया।

पीड़िता मूलतः सीधी जिले की रहने वाली है। उसकी बड़ी बहन शहडोल में निवास करती है, जिसके कारण उसका शहडोल आना-जाना लगा रहता था। वर्ष 2017 में तबीयत खराब होने पर वह दुर्गा मंदिर दर्शन के लिए गई, जहां पुजारी आशीष से उसकी पहचान हुई। आशीष ने उसका मोबाइल नंबर लिया और धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, जो आगे चलकर प्रेम संबंध में बदल गया।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी आशीष उसके घर सीधी पहुंचा और उसके माता-पिता के सामने बड़ी चालाकी से बोला मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। मुझे जात-पात से कोई लेना-देना नहीं है। इस झूठे आश्वासन पर परिवार ने भरोसा किया और युवती को उसके साथ जाने की अनुमति दे दी। आरोपी उसे सीधी से रीवा ले गया, जहां किराए का मकान लेकर उसने 2 से 3 साल तक पीड़िता को रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब भी पीड़िता शादी की मांग करती, आरोपी यह कहकर टाल देता कि मेरी बहन की शादी हो जाए, फिर तुम्हें शहडोल ले चलूंगा और विधिवत विवाह करूंगा।

वर्ष 2021 में आरोपी पीड़िता को रीवा से शहडोल ले आया और यहां भी किराए का मकान लेकर उसके साथ शारीरिक शोषण का सिलसिला जारी रखा। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना शहडोल में आरोपी के विरुद्ध निम्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है ।भारतीय न्याय संहिता की धारा 69** (शादी का झांसा देकर दुराचार) भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3)** (आपराधिक धमकी) SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(W)(II) एवं 3(2)(V) मामला दर्ज कर लिया है।

पेट दर्द की बीमारी के कारण युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, तीन माह से थी परेशान


शहडोल 

जिले के पपौंध थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरिया गांव में 19 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती पिछले तीन महीनों से लगातार पेट दर्द से परेशान थी। परिजन उसका स्थानीय अस्पताल में उपचार करवा रहे थे, लेकिन दर्द में सुधार नहीं होने से वह मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी थी।

पुलिस के अनुसार बहेरिया निवासी कुमारी शालिनी सिंह (19) ने अपने घर के कमरे में फांसी लगा ली। घटना के समय परिजन घर पर ही मौजूद थे। सुबह के समय उसे तेज पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। परिवार के लोगों को लगा कि वह आराम कर रही है, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आने पर उसकी मां कमरे के पास पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। जब झांककर देखा गया तो शालिनी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी।

घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजेन्द्र मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया है। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रारंभिक जांच में परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शालिनी के पेट में पिछले तीन माह से असहनीय दर्द रहता था, जिसके कारण वह रातभर सो नहीं पाती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर बताई जा रही है, जिससे उसे बड़े अस्पताल में दिखाना संभव नहीं हो सका। स्थानीय स्तर पर इलाज जारी था, लेकिन दर्द में कमी नहीं आई।

शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफ्तार, प्रतिबंधित पॉलिथीन पर जुर्माना, अवैध परिवहन पर वाहन जप्त


अनूपपुर 

कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा 19 वर्षीय नवयुवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के अपराध में आरोपी शिवम महरा निवासी ग्राम हथगला थाना बुढार जिला शहडोल को गिरफ्तार किया गया है।

थाना कोतवाली अनूपपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी 19 वर्षीय नवयुवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि शिवम महरा निवासी ग्राम हथगला जिला शहडोल ने मित्रता की और शादी करने का विश्वास दिलाकर पिछले एक साल से शारीरिक शोषण किया जा रहा है। जो उक्त रिपोर्ट पर तत्काल अपराध क्रमांक 105/26 धारा 69 बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया जाकर टी. आई. कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सरिता लकड़ा, प्रधान आरक्षक शेख रसीद , आरक्षक अब्दुल कलीम की टीम के द्वारा आरोपी शिवम महरा पिता विजय महरा उम्र 21 साल निवासी ग्राम हथगला थाना बुढार जिला शहडोल को गिरफ्तार किया गया है।

प्रतिबंधित पॉलिथीन के विरूद्व 2800 का जुर्माना

शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी आशा भंडारी के निर्देशानुसार नगरपालिका शहडोल अंतर्गत नगरपालिका के मैदानी अमले द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोगकर्ताओ के विरूद्व कार्यवाही की गई। इसी अनुक्रम में शहडोल नगर के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की 10 दुकानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए 22 किलो 550 ग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज़ पॉलिथीन जब्त की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित दुकानदारों पर कुल 2800 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग न करने चेतावनी  देते हुए कपड़े एवं जूट के थैलों सहित अन्य पर्यावरण हितैषी विकल्प अपनाने के लिए समझाइष दी गई।

*खनिज रेत का अवैध परिवहन करते वाहन हुआ जब्त*

अनूपपुर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में खनिज विभाग द्वारा सघन कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में प्रभारी खनिज अधिकारी श्रीमती ईशा वर्मा एवं सर्वेयर अमित कुमार, सहायक उपनिरीक्षक थाना बिजुरी श्री प्रदीप अग्निहोत्री एवं अन्य के साथ गुरुवार की रात्रि लगभग 01 बजे ग्राम छतई में खनिज रेत का ओवरलोडिंग व अवैध परिवहन करते हुए 01 वाहन MP65GA1443 को जब्त किया गया तथा आगामी निर्देश तक बिजुरी थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। उक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 19 (1), (2) एवं (3) के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई।

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